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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Case regarding 40 liters of adulterated liquor dragged on for 13 years; convict sentenced to the time already spent in jail.

Azamgarh News: 40 लीटर मिलावटी शराब का 13 साल चला मुकदमा, दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा

Tue, 25 Aug 2026 01:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 01:30 AM IST
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Case regarding 40 liters of adulterated liquor dragged on for 13 years; convict sentenced to the time already spent in jail.
मुबारकपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में 40 लीटर अपमिश्रित शराब बरामदगी के मामले में करीब 13 वर्ष बाद अदालत ने फैसला सुनाया। एएसजे/एंटी करप्शन (एसपीएल) कोर्ट नंबर-1 अजय कुमार शाही आजमगढ़ ने सूर्यभान राम को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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31 अक्तूबर 2013 को तत्कालीन थानाध्यक्ष मुबारकपुर उनि शमशेर बहादुर सिंह ने लिखित तहरीर दी थी। चेकिंग के दौरान देवली खालसा निवासी सूर्यभान राम के कब्जे से 40 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद हुई थी। मामले में मुबारकपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों को परीक्षित कराया गया। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सूर्यभान राम को दोषी माना।
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24 अगस्त 2026 को सुनाए गए फैसले में अदालत ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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