फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   नपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार तीन वाहनों से कर सकेंगे प्रचार

नपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार तीन वाहनों से कर सकेंगे प्रचार

Tue, 31 Oct 2017 11:26 PM IST
Updated Tue, 31 Oct 2017 11:26 PM IST
विज्ञापन
नपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार तीन वाहनों से कर सकेंगे प्रचार
आजमगढ़। नगर निकाय चुनाव प्रचार के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार तीन गाड़ियों और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में दो गाड़ियों से प्रचार कर सकेंगे। जबकि नगरपालिका और नगर पंचायत के सदस्यों के लिए एक दो पहिया वाहन से प्रचार की अनुमति दी जाएगी।
विज्ञापन

जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजे निर्देश में आयोग ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव में नगरपालिका अध्यक्ष पद का उम्मीदवार तीन, नगर पंचायत अध्यक्ष पद का उम्मीदवार दो, नगर पालिका और नगर पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों को एक दो पहिया वाहन से प्रचार करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। लेकिन इसके लिए उन्हें वाहनों के संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी परमिट को विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित करना होगा। उक्त परमिट पर उस उम्मीदवार की वाहन संख्या और उसका नाम अंकित करना होगा जिसके पक्ष में परमिट जारी की गई हो। उस वाहन के अलावा उम्मीदवार कोई दूसरा वाहन प्रयोग करता है तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। निर्वाचन प्रचार अवधि में अगर जुलूस निकालना है तो नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 10, नगर पंचायत अध्यक्ष पद को पांच नगर पालिका सदस्य पद के उम्मीदवार को तीन और नगर पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार को दो वाहनों की अनुमति मिलेगी। इन वाहनों का प्रयोग प्रत्याशी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रयोग कर सकता है। अगर इससे ज्यादा वाहन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए जिलाधिकारी की अनुमति लेनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना प्रचार प्रसार किया जाता है तो उसके विरुद्घ कार्रवाई की जाएगी। प्रचार-प्रसार और रैलियों के लिए किसी शैक्षणिक संस्था का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है।
विज्ञापन


सरकारी विश्राम गृहों या डाक बंगलों में नहीं होगा किसी का एकाधिकार
चुनाव के दौरान सरकारी विश्राम गृहों या डाक बंगलों पर सत्तारूढ़ दल या उसके उम्मीदवारों का कोई एकाधिकार नहीं होगा। ऐसे विश्राम गृहों या डाक बंगलों के प्रयोग की अनुमति अन्य दलों और उम्मीदवारों को भी होगी। अनुमति प्रदान करने का अधिकार संबंधित जिलाधिकारी को होगा, लेकिन किसी भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार को इनका प्रयोग कार्यालय के रूप में करने की अनुमति नहीं होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


उम्मीदवारों द्वारा इन नियमों का पालन करना होगा। अगर किसी के द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता है तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे प्रत्याशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-राकेश सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचस्थानीय और नगरीय निकाय।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed