फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   15 days instruction, possession not removed even after two months

Azamgarh News: 15 दिन का निर्देश, दो माह बाद भी नहीं हटा कब्जा

Sun, 25 Dec 2022 05:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Dec 2022 05:00 AM IST
विज्ञापन
15 days instruction, possession not removed even after two months
अहरौला। फूलपुर तहसील क्षेत्र के निजामपुर गांव में पोखरी की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इसकी शिकायत पर नायब तहसीलदार द्वारा अक्टूबर में की गई जांच में अतिक्रमण का मामला सही पाया गया। नायब तहसीलदार द्वारा 15 दिन के अंदर कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन दो माह बीतने के बाद भी अब तक कब्जे को नहीं हटाया जा सका है। शिकायतकर्ता ने शनिवार को सीएम पोर्टल पर मामले की शिकायत दर्ज कराई ।
विज्ञापन

निजामपुर गांव के रामकेदार पुत्र रामनाथ के द्वारा फूलपुर एसडीएम को पत्र दिया गया था, जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा पोखरी की जांच की गई। नायब तहसीलदार फूलपुर की जांच में अतिक्रमण का मामला सही पाया गया। नायब तहसीलदार ने 15 दिन के अंदर पोखरी से अवैध कब्जा हटाने के लिए निर्देश दिया था, लेकिन दो महीने के बाद भी अभी तक कब्जा बरकरार है। शिकायतकर्ता रामकेदार के द्वारा पुन: मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि 22 दिसंबर को राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर पोखरी का सीमांकन किया था और खूंटे के द्वारा निशानदेही की गई। विपक्षियों के द्वारा खूंटे को उखाड़ कर फेंक दिया गया है, और शिकायतकर्ता रामकेदार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रामकेदार ने मांग की है कि कब्जा हटा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed