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पेट्रोल पंपों पर लगेंगे सड़क सुरक्षा नियम के बैनर
Updated Wed, 25 Apr 2018 11:32 PM IST
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आजमगढ़। 23 से 29 अप्रैल तक चल रहे 29वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए मंगलवार देर शाम कमिश्नर एसवीएस रंगाराव की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इश दौरान कमिश्नर ने कहा कि यातायात संकेत और नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। निर्देश दिए कि ट्रैफिक प्वाइंट से संवेदनशील स्थलों को चिह्नित कर स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग आदि अवश्य बनवाएं। वाहन विक्रेताओं से कहा कि वे वाहन विक्रय करते समय क्रेता का ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य देखें,।
कमिश्नर ने पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा का बैनर लगाएं। इसमें हेल्मेट का प्रयोग, स्पीड आदि का उल्लेख हो, ताकि पेट्रोल भराते समय चालक उसे देखे तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक हो सकें। प्राइवेट स्कूल के बस और वाहन की फिटनेस की स्थिति अवश्य देखी जाए। गाड़ियों पर ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। दो पहिया वाहन चालक हेल्मेट और चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें। मोड़ों पर साइन बोर्ड लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक का संचालन आरटीओ दरोगा सिंह ने किया।
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कमिश्नर ने पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा का बैनर लगाएं। इसमें हेल्मेट का प्रयोग, स्पीड आदि का उल्लेख हो, ताकि पेट्रोल भराते समय चालक उसे देखे तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक हो सकें। प्राइवेट स्कूल के बस और वाहन की फिटनेस की स्थिति अवश्य देखी जाए। गाड़ियों पर ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। दो पहिया वाहन चालक हेल्मेट और चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें। मोड़ों पर साइन बोर्ड लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक का संचालन आरटीओ दरोगा सिंह ने किया।
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