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निर्धन परिवारों की लड़कियों का विवाह कराएगी सरकार
Updated Wed, 27 Dec 2017 11:41 PM IST
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आजमगढ़। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के शुरू होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सभी जाति व धर्म के गरीब परिवारों के शादी योग्य लड़कियों का विवाह सरकार कराएगी। इसके लिए शासन द्वारा जिले स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसमें 1000 गरीब परिवारों के बेटियों का उनके रीति-रिवाज व धार्मिक अनुष्ठानों के तहत विवाह संपन्न कराया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम की घोषणा की है। जिसके तहत गरीब व निराश्रित परिवारों के बेटियों की शादी कराने के साथ ही आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए फार्म प्रत्येक ब्लाक, नगर पालिका, नगर पंचायत व जिला पंचायत पर उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने जिला पंचायत, नगर पालिकाओं व ब्लाकों पर 100-100 तथा नगर पंचायतों पर 50-50 फार्म भरवाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया।
योजना में पात्रता की यह है शर्त
योजना के लाभ के लिए कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना, निर्धन, निराश्रित और जरूरतमंद होना, पारिवारिक आय गरीबी रेखा की सीमा में होना जरूरी है। इसके साथ ही आवेदक के विवाह योग्य पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक व लड़के की उम्र 21 वर्ष होना जरूरी है। आयु की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का शैक्षिक रिकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगा।
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जिलाधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम की घोषणा की है। जिसके तहत गरीब व निराश्रित परिवारों के बेटियों की शादी कराने के साथ ही आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए फार्म प्रत्येक ब्लाक, नगर पालिका, नगर पंचायत व जिला पंचायत पर उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने जिला पंचायत, नगर पालिकाओं व ब्लाकों पर 100-100 तथा नगर पंचायतों पर 50-50 फार्म भरवाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया।
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योजना में पात्रता की यह है शर्त
योजना के लाभ के लिए कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना, निर्धन, निराश्रित और जरूरतमंद होना, पारिवारिक आय गरीबी रेखा की सीमा में होना जरूरी है। इसके साथ ही आवेदक के विवाह योग्य पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक व लड़के की उम्र 21 वर्ष होना जरूरी है। आयु की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का शैक्षिक रिकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगा।
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