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Ayodhya News: पंचायत चुनाव के लिए अफसरों की भूमिका तय

Tue, 15 Jul 2025 10:01 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Jul 2025 10:01 PM IST
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The role of officers is decided for Panchayat elections
अयोध्या। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए अफसरों की भूमिका तय हो गई है। जल्द ही डीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ और सभी एसडीएम को निर्वाचन विभाग की ओर से प्रोफॉर्मा उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के लिए जिला स्तर पर भी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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डीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में उपलब्ध कराए जाने वाले प्रोफॉर्मा में डीपीआरओ और सभी एसडीएम की ओर से मांगे गए विवरण दर्ज कर निर्वाचन विभाग को उपलब्ध कराने होंगे। इनके आधार पर निर्वाचन विभाग की ओर से प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसी के साथ अधिकारिक रूप से जिले की ग्राम पंचायतों की नई तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी।
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इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत निखिल टीकाराम फुंडे ने राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में जिला स्तर पर भी त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण के लिए अधिसूचना के साथ समय सारिणी भी जारी कर दी है। इसके अनुसार 18 जुलाई से 13 अगस्त तक किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन और मतदाता सूची प्रिंट करने की प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए बीएलओ और पर्यवेक्षकाें को उनके कार्यक्षेत्र के आंवटन के साथ प्रशिक्षण देकर स्टेशनरी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
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14 अगस्त से 29 सितंबर तक बीएलओ की ओर से घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण के माध्यम से हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार की जाएगी। इसमें एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि 14 अगस्त से 22 सितंबर तक है। इसके बाद 23 सितंबर से 29 सितंबर तक ऑनलाइन आए आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच की जाएगी। अनंतिम मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन पांच दिसंबर को किया जाएगा।


निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान जिले के अफसरों की अलग-अलग भूमिका रहेगी। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिरूद्ध प्रताप सिंह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में काम करेंगे। सभी एसडीएम सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगे। सभी बीडीओ को निर्वाचन विभाग के लिए समन्वयक अधिकारी और सभी एडीओ पंचायत को सहायक समन्वक अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करना होगा।
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