फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Police personnel did not appear even on non-bailable warrant

Ayodhya News: गैर जमानती वारंट पर भी नहीं हाजिर हुए पुलिस कर्मी

Fri, 21 Feb 2025 08:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 21 Feb 2025 08:20 PM IST
विज्ञापन
Police personnel did not appear even on non-bailable warrant
अयोध्या। फतेहगंज के आढ़त व्यापारी राजकुमार सोनकर से इनायत नगर थाना में मारपीट कर कैद रखने के आरोप में तत्कालीन थाना प्रभारी जंग बहादुर सिंह सहित 10 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश जारी हुआ है। साथ ही सभी आरोपियों के पुलिस कर्मी होने के बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर न्यायाधीश ने कड़ा रुख अपनाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराए जाने के लिए पत्र भी जारी करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

यह कड़ी कार्यवाही विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट शिवानी जायसवाल की अदालत से हुई है। पीड़ित पक्ष की ओर से कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र के मुताबिक वर्ष 2012 में फतेहगंज का आढ़त व्यापारी राजकुमार सोनकर वसूली के विवाद को लेकर थाना इनायत नगर गए तो वहां पर मारा पीटा गया। पीड़ित ने कहीं सुनवाई न होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने तत्कालीन एसओ जंग बहादुर सिंह, दरोगा अखिलेश कुमार, सिपाही रजत कुमार सिंह, शौकत खान, मुंशी अजय कृष्ण राय व सुरेंद्र शर्मा, होमगार्ड देशराज सिंह, दिलीप सिंह, इंद्रजीत सिंह व अजीत सिंह को एससी/ एसटी एक्ट सहित कई अपराधों में 17 जनवरी 2014 को एसीजेएम तृतीय की कोर्ट ने तलब कर लिया।
विज्ञापन

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय नावेद मुजफ्फर की अदालत से 22 जुलाई 2024 को सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट का आदेश जारी किया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सभी आरोपियों को जिला अदालत में तीन माह के अंदर हाजिर होने का आदेश पारित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

घटना में शामिल आरोपी उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कोर्ट में नौ माह बाद भी हाजिर नहीं हुए। न्यायाधीश ने तत्कालीन थाना अध्यक्ष जंगबहादुर सिंह सहित सभी 10 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट का आदेश पारित किया। साथ ही इस संबंध में अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भी जारी करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 20 मार्च 2025 की तिथि नियत कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed