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Ayodhya News: शादीशुदा से घर में घुसकर दुष्कर्म करने व चाकू से गला काटने के दोषी को 18 साल की जेल

Tue, 21 Jul 2026 08:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 21 Jul 2026 08:35 PM IST
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Man convicted of breaking into a home, raping a married woman, and slitting her throat with a knife sentenced to 18 years in prison
अयोध्या। घर में सो रही शादीशुदा दलित युवती के साथ रात के 3 बजे जबरन दुष्कर्म करने एवं युवती के विरोध करने पर चाकू से गला काटकर हत्या करने के प्रयास के मामले में दोषी करार अभियुक्त लक्ष्मण यादव को 18 साल की जेल व 17000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट दीपक यादव ने मंगलवार को खुली अदालत में सुनाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोष सिद्ध अभियुक्त लक्ष्मण यादव को कड़ी सुरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।
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न्यायाधीश ने जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश पारित किया है। अभियोजन के अनुसार घटना थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के बाईपास से सटे एक गांव की है। गोंडा निवासी एक व्यक्ति अपनी पत्नी व शादीशुदा बहन के साथ मामा के घर पर रहता था। 13 जुलाई 2013 को वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल जयसिंह पुर चला गया था। घर पर केवल उसके मामा व बहन थी। 14 जुलाई की रात 3 बजे उसकी बहन को अकेला पाकर उसकी गर्दन चाकू से काट दी गई। बहन ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बताया कि रात में कमरे के अंदर लक्ष्मण यादव व राजेंद्र मौर्या घुस आए और लक्ष्मण यादव ने दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर राजेंद्र मौर्या ने पीछे से पकड़ लिया और लक्ष्मण यादव ने चाकू से गला काट दिया। भाई की तहरीर पर थाना कोतवाली अयोध्या में आरोपी नोखे का पुरवा निवासी लक्ष्मण यादव व राजेंद्र मौर्या के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई।
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पीड़िता को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लखनऊ भेज दिया गया, जहां पर 18 दिन तक भर्ती रखकर इलाज किया गया। सह आरोपी राजेंद्र मौर्या किशोर अपचारी पाए जाने पर उसकी पत्रावली अलग करके विचारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 9 गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी लक्ष्मण यादव को दोषी करार दिया। चाकू से गला काटकर हत्या करने के प्रयास के मामले में 10 साल के कठोर कारावास व 10000 रुपये जुर्माना, दुष्कर्म करने के मामले में 5 साल के कठोर कारावास व 5000 रुपये जुर्माना एवं घर में घुसकर अपराध करने के मामले में 3 साल के कारावास व 2000 रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। अदालत की ओर से सभी सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश पारित होने के कारण दोषी करार अभियुक्त लक्ष्मण यादव को अधिकतम 10 साल ही जेल में निरुद्ध रहना पड़ेगा।
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मौके से बरामद हुआ था खून से सना चाकू
घटना स्थल से पुलिस ने खून से सना चाकू, चूड़ी का टुकड़ा, बाल, एक नकली मंगलसूत्र बरामद किया था। बरामद चाकू, आरोपी का जींस पैंट व मौके पर पाए गए बाल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच में जींस पर लगा खून व चाकू पर लगा खून मानव रक्त पाया गया। बाल का भी मानव का होना जांच रिपोर्ट में पाया गया।
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