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Ayodhya News: पिता की हत्या करने वाली युवती व प्रेमी को आजीवन कारावास
Sat, 27 Jul 2024 02:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Sat, 27 Jul 2024 02:10 AM IST
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अयोध्या। प्रेमी के साथ मिलकरघर में सो रहे पिता की रस्सी से गला दबाकर हत्या करने के मामले में पुत्री व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन पर 10,000 रुपये जुर्माना भी हुआ है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार दुबे ने शुक्रवार को भरी अदालत में सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना थाना पटरंगा क्षेत्र के ग्राम सरैठा की 20 मार्च, 2021 की रात की है। गांव निवासी दरबारी लाल खाना खाकर सो गया। सुबह छह बजे उसके मौत की जानकारी मिली। गले में काला निशान मिला। दरबारी लाल की पुत्री रंजू ने बताया कि रात में फोन करके रवि लोधी को बुलाया। पिता और माता दोनों साथ में सो रहे थे। रंजू ने माता को बहाने से अपने पास बुला लिया। रात में जब मां सो गई और पिता भी सो गए तो बकरी बांधने वाली रस्सी से उसने व रवि ने मिलकर हत्या कर दी।
दरबारी लाल के भाई मंसा राम की तहरीर पर थाना पटरंगा में रंजू उर्फ मंजू और रवि लोधी के विरुद्ध हत्या के अपराध में मुकदमा दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष से न्यायालय में आठ गवाह पेश हुए, जिन्होंने घटना को साबित की। न्यायाधीश ने सबूत के आधार पर घटना को विरलतम अपराध मानते हुए रंजू उर्फ मंजू (22) और रवि लोधी (24) को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना थाना पटरंगा क्षेत्र के ग्राम सरैठा की 20 मार्च, 2021 की रात की है। गांव निवासी दरबारी लाल खाना खाकर सो गया। सुबह छह बजे उसके मौत की जानकारी मिली। गले में काला निशान मिला। दरबारी लाल की पुत्री रंजू ने बताया कि रात में फोन करके रवि लोधी को बुलाया। पिता और माता दोनों साथ में सो रहे थे। रंजू ने माता को बहाने से अपने पास बुला लिया। रात में जब मां सो गई और पिता भी सो गए तो बकरी बांधने वाली रस्सी से उसने व रवि ने मिलकर हत्या कर दी।
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दरबारी लाल के भाई मंसा राम की तहरीर पर थाना पटरंगा में रंजू उर्फ मंजू और रवि लोधी के विरुद्ध हत्या के अपराध में मुकदमा दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष से न्यायालय में आठ गवाह पेश हुए, जिन्होंने घटना को साबित की। न्यायाधीश ने सबूत के आधार पर घटना को विरलतम अपराध मानते हुए रंजू उर्फ मंजू (22) और रवि लोधी (24) को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
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