फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Four years imprisonment to two in assault case

Ayodhya News: मारपीट के मामले में दो को चार साल की कैद

Tue, 27 Feb 2024 11:16 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 27 Feb 2024 11:16 PM IST
विज्ञापन
Four years imprisonment to two in assault case
अयोध्या। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी द्वितीय कुलदीप सिंह ने वर्ष 2013 में खंडासा थाना क्षेत्र में जमीन कब्जा करने के विवाद को लेकर महिलाओं पर हमला कर चोट पहुंचाने के मामले में शीतला प्रसाद व संतोष को चार-चार साल की सजा सुनाई है। वहीं दौरान मुकदमा एक अभियुक्त लल्लू सिंह की मृत्यु हो गई थी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खंडासा अंतर्गत बलदेव तिवारी का पुरवा में सावित्री की जमीन पर मोहारा खोलकर कब्जा करने का विवाद काफी दिनों से चल रहा था। इसी जमीन पर छह मार्च, 2013 को दिनदहाड़े शीतला प्रसाद, लल्लू व संतोष कब्जा करने गए थे। विरोध करने पर महिलाओं को मारा-पीटा, जिसमें रेखा, नीलम व लवली को गंभीर चोटें आईं। सावित्री की तहरीर पर थाना खंडासा में प्राणघातक हमला सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। विचारण के दौरान प्राण घातक हमला व गाली-गलौज करने के मामले में आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।
विज्ञापन

वादिनी पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता योगेंद्र प्रसाद दुबे ने पैरवी की। गवाहों व पत्रावली पर उपलब्ध सबूत के आधार पर अभियुक्त शीतला प्रसाद व संतोष सिंह को दोषसिद्ध करते हुए मारपीट के मामले में एक वर्ष की सजा व 1,000 रुपये जुर्माना, शरीर में फ्रैक्चर करने के आरोप में तीन साल की सजा व 5,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed