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Ayodhya News: मृत व्यक्ति का बयान दर्ज करने पर कोर्ट सख्त

Tue, 16 Jun 2026 09:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 16 Jun 2026 09:17 PM IST
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Court strict on recording statement of deceased person

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अयोध्या। न्यायालय के आदेश पर जांच के दौरान क्षेत्राधिकारी रुदौली आशीष निगम ने एक मृतक का बयान दर्ज कर अदालत को भेज दिया। पीड़ित प्रेम कुमार ने इस पर आपत्ति जताते हुए शिकायत की। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट दीपक यादव ने इसे गंभीर मानते हुए 20 जून को सीओ रुदौली से आख्या तलब की है।
प्रेम कुमार ने अदालत में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि गवाह जगजीत बहादुर सिंह की मृत्यु छह महीने पहले ही हो चुकी थी। इसके बावजूद उनका बयान दर्ज किया गया। सीओ आशीष निगम ने अपनी रिपोर्ट में जगजीत बहादुर सिंह के बयान का हवाला दिया था। इस बयान में प्रेम कुमार की कहानी को झूठा बताया गया था। अदालत ने प्रेम कुमार के शपथ पत्र के आधार पर प्रारंभिक जांच की सत्यता पर सवाल उठाए हैं।
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यह है मामला
यह मामला थाना बाबा बाजार क्षेत्र के डीहा गांव का है। 20 सितंबर 2025 को प्रेम कुमार के साथ कुछ लोगों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की थी। उनके घर में तोड़फोड़ और महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें भी की गईं। सुनवाई न होने पर प्रेम कुमार ने अदालत में रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। अदालत ने 18 मार्च को सीओ रुदौली को प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। सीओ रुदौली आशीष निगम की ओर से मामले की प्रारंभिक जांच करके 22 अप्रैल को गवाहों के दर्ज किए गए बयान के साथ रिपोर्ट भेज दिया गया।
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पत्नी की हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत अयोध्या। दो वर्ष के दुधमुंहे बच्चे पर भी पिता को दया नहीं आई और पांच लाख रुपये व बुलेट मोटर साइकिल की लालच में पत्नी को मार डाला। इसे गंभीर सामाजिक अपराध मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने आरोपी पति रवि को जमानत देने से इंकार कर दिया।
आरोपी पति रवि ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने को निर्दोष बताया और तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलंब से लिखवाई गई है। वहीं, एडीजीसी फौजदारी ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पत्नी की दहेज के लिए हत्या करते समय दो साल के बच्चे का भी ख्याल नहीं किया कि मां के न रहने पर उसकी देखभाल कौन करेगा। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना थाना रौनाही क्षेत्र के मीर पुर कांटा गांव की है। पिरखौली निवासी लालता प्रसाद ने अपनी पुत्री विमलेश का विवाह रवि से किया था। 8 दिसंबर 2025 की रात उसकी पुत्री को पांच लाख रुपये व बुलेट मोटर साइकिल की मांग पूरी न होने के कारण प्रताड़ित किया गया और उसके बाद पति रवि, ससुर सुदील व चचिया ससुर सुशील ने मिलकर हत्या कर दी।
पिता की तहरीर पर पुत्री की दहेज हत्या संबंधी मामले में थाना रौनाही में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। (संवाद)
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घूस लेने के आरोपी लेखपाल को नहीं मिली जमानत
अयोध्या। वरासत के आधार पर नाम दर्ज करने के लिए पांच हजार घूस लेने के मामले में आरोपी बनाए गए लेखपाल विवेक कुमार वर्मा की जमानत अर्जी अदालत ने निरस्त कर दी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा ने जमानत का कोई पर्याप्त आधार न पाते हुए पारित किया है।
अभियोजन के अनुसार अंबेडकरनगर जिले भीटी तहसील निवासी अखिलेश कुमार को वरासत के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराना था। लेखपाल विवेक कुमार वर्मा ने इस कार्य के लिए पांच हजार रुपये की मांग की। दो जून को ट्रैप टीम ने लेखपाल विवेक को घूस की रकम के साथ गिरफ्तार किया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व तथ्यों के आधार पर आरोपी लेखपाल को जमानत देने से इन्कार कर दिया। (संवाद)

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सोलर पैनल चोरी करने के मामले में आरोपी को मिली जमानत
अयोध्या। जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा की अदालत से सोलर पैनल चोरी करने के मामले में आरोपी विशाल वर्मा को जमानत मिल गई।
अभियोजन के अनुसार गगन आर्य सोलर पैनल लगाने का कार्य करते हैं जिसका प्लांट पलिया रिसाली में है। एक जून को सुबह जब वह प्लांट पर गए तो चौकीदार ने दो पैनल चोरी हो जाने की जानकारी दी। गगन की तहरीर पर थाना पूरा कलंदर में अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान मधुपुर निवासी विशाल वर्मा का नाम प्रकाश में आया और पैनल को बरामद किया गया। आरोपी ने अपने को बेकसूर बताते हुए अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए आरोपी विशाल वर्मा को 30000 रुपये की धनराशि के दो जमानत दाखिल करने पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश पारित किया। (संवाद)
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