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Ayodhya News: दुष्कर्म व गर्भपात कराने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Thu, 05 Nov 2026 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 05 Nov 2026 11:56 PM IST
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Accused in rape and forced abortion case denied bail
अयोध्या। दोस्ती करने के बाद दुष्कर्म करने व गर्भपात कराने के मामले में आरोपी रोहित को अदालत से कोई राहत नहीं मिल पाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अविजित भूषण ने जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को निरस्त कर दी।
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कोतवाली अयोध्या क्षेत्र की युवती से रानोपाली निवासी रोहित प्रजापति से दोस्ती हो गई। 17 अप्रैल को कचहरी में 100 रुपये के स्टांप पर रोहित ने शादी का याददाश्तनामा बनवाया। इसके बाद युवती को अपने घर न ले जाकर हलकारा का पुरवा में एक कमरा किराए पर दिलवा दिया।
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रोहित ने दुष्कर्म किया और गर्भ होने पर जबरन गर्भपात भी करवा दिया। 11 सितंबर को रोहित व उसके साथ के लोगों ने युवती को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर रोहित, किस्मता देवी, मोहित व आशुतोष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। संवाद
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