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Auraiya News: पति की हत्या में पत्नी व सहयोगी को उम्रकैद

Thu, 24 Sep 2026 11:47 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:47 PM IST
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Wife and accomplice get life imprisonment for husband's murder
औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार ने युवक की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। यह मामला छह साल पहले अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गांव सैदपुर का है। इसमें वादिनी के पुत्र की साजिश के तहत हत्या कर शव रुरुआ पुल के पास फेंका गया था।
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कोर्ट ने मृतक की पत्नी सोनी देवी और उसके सहयोगी सर्वेश कुमार उर्फ ढक्का को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। गांव सैदपुर निवासी 65 वर्षीय राजाबेटी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र शिवराज सिंह उर्फ रविंद्र सिंह (30) की शादी 12 साल पहले सोनी देवी से हुई थी। गांव के अवनीश और सर्वेश कुमार का उनके घर आना-जाना था। ये लोग पुत्रवधू सोनी देवी से अक्सर बातचीत करते थे। पुत्र को शक होने पर उसने इन लोगों के आने पर आपत्ति जताई थी। उसने सोनी को उनसे बात करने से मना किया था।
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सोनी ने इस बात का विरोध किया और घर छोड़कर जाने की धमकी दी थी। इसी बात पर मृतक की अभियुक्त अवनीश, सर्वेश और रघुवीर से कहासुनी हुई थी। इन लोगों ने धमकी दी थी कि घर आने से रोकने पर जान से मार देंगे। षड्यंत्र के तहत 13 जुलाई 2020 की शाम मृतक को लकड़ी छटाई के बहाने साथ ले जाया गया। उसकी हत्या कर शव रुरुआ पुल के पास फेंकवा दिया गया था।
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पुत्रवधू सोनी की बताई गई जगह पर रविंद्र उर्फ शिवराज सिंह का शव मिला था। पुलिस ने मृतक की पत्नी सोनी देवी और सहयोगी सर्वेश कुमार ढक्का के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। एक अभियुक्त अवनीश की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। एडीजे कैलाश कुमार ने दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। दोषी सोनी देवी और सर्वेश उर्फ ढक्का को उम्रकैद व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका के वारिसानों को देने का आदेश दिया है। सजा पाए दोनों अभियुक्तों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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