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Auraiya News: गैंगस्टर एक्ट में दो को तीन साल नौ माह की सजा
Wed, 26 Aug 2026 12:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Wed, 26 Aug 2026 12:54 AM IST
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औरैया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनय प्रकाश सिंह ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गांव बिलावा निवासी बबलू धोबी व महेंद्र सिंह का जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने दोषियों को तीन साल नौ माह की सश्रम कारावास की सजा व पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सुनाई गई सजा को दोषी जेल में काट चुके हैं, ऐसे में उनकी रिहाई की स्थिति है।
अजीतमल कोतवाली पुलिस ने गांव बिलावा के बबलू धोबी व महेंद्र सिंह को वर्ष 2010 में गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा था। बबलू धोबी इस मामले में 16 जून 2010 से 29 सितंबर 2014 व महेंद्र सिंह 16 जून 2010 से 29 मार्च 2014 तक इटावा जेल में रहा। बबलू करीब चार साल तीन माह व महेंद्र सिंह तीन साल नौ माह का कारावास काट चुके हैं। कोर्ट ने दोनों के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया व दोनों को तीन साल नौ माह की सजा व अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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पीटने व छेड़छाड़ में आठ को तीन साल की सजा
औरैया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी विकास गोस्वामी ने थाना फफूंद क्षेत्र के एक गांव के आठ आरोपियों को वादिनी को डंडा, कुल्हाड़ी आदि से हमला करने का दोषी करार दिया। सभी दोषियों को तीन साल सजा से दंडित किया और 36-36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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घटना पांच जनवरी 2015 की शाम की है। मंगलवार को मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश ने की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी प्रमोद कुमार यादव, प्रदीप कुमार यादव, जितेंद्र कुमार उर्फ सोनू, नरेंद्र सिंह, मनोज यादव, मुकेश यादव, अशोक कुमार यादव, व विजय सिंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। (संवाद)
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अजीतमल कोतवाली पुलिस ने गांव बिलावा के बबलू धोबी व महेंद्र सिंह को वर्ष 2010 में गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा था। बबलू धोबी इस मामले में 16 जून 2010 से 29 सितंबर 2014 व महेंद्र सिंह 16 जून 2010 से 29 मार्च 2014 तक इटावा जेल में रहा। बबलू करीब चार साल तीन माह व महेंद्र सिंह तीन साल नौ माह का कारावास काट चुके हैं। कोर्ट ने दोनों के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया व दोनों को तीन साल नौ माह की सजा व अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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पीटने व छेड़छाड़ में आठ को तीन साल की सजा
औरैया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी विकास गोस्वामी ने थाना फफूंद क्षेत्र के एक गांव के आठ आरोपियों को वादिनी को डंडा, कुल्हाड़ी आदि से हमला करने का दोषी करार दिया। सभी दोषियों को तीन साल सजा से दंडित किया और 36-36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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घटना पांच जनवरी 2015 की शाम की है। मंगलवार को मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश ने की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी प्रमोद कुमार यादव, प्रदीप कुमार यादव, जितेंद्र कुमार उर्फ सोनू, नरेंद्र सिंह, मनोज यादव, मुकेश यादव, अशोक कुमार यादव, व विजय सिंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। (संवाद)