{"_id":"643d93eb5b40034b590b8464","slug":"two-accounts-of-electricity-department-attached-for-non-payment-auraiya-news-c-12-1-185729-2023-04-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Auraiya News: भुगतान न करने पर विद्युत विभाग के दो खाते कुर्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Auraiya News: भुगतान न करने पर विद्युत विभाग के दो खाते कुर्क
Tue, 18 Apr 2023 12:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Tue, 18 Apr 2023 12:16 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। बिजली विभाग की ओर से पीड़ित का बकाया अदा न करने पर सहायक श्रमायुक्त कानपुर जोन की ओर से जारी की गई आरसी पर बिजली विभाग के दो खातों को कुर्क किया गया।
औरैया विद्युत विभाग के कर्मचारी राधाकृष्ण गुप्ता ने वेतन भुगतान न होने पर श्रम कोर्ट में विभाग के खिलाफ शिकायत की थी। जांच के बाद 18 मार्च 2023 को सहायक श्रमायुक्त ने पत्र जारी कर बकाया भुगतान को कोर्ट में जमा करने के अधिकारियों को आदेश किया। इसके बाद भी बिजली अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
जिस पर कोर्ट ने सख्त लहजा अपनाते हुए विभाग के खिलाफ आठ लाख 81 हजार 612 रुपये की आरसी जारी कर दी। आरसी की वसूली के लिए तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी गई। जिस पर एसडीएम सदर मनोज कुमार सिंह ने 17 अप्रैल को आरसी के मुताबिक भुगतान जमा न करने पर बिजली विभाग के बैंक ऑफ बड़ौदा के दो खातों को कुर्क करने के आदेश दिए। संग्रह अमीन शैलेंद्र चौबे ने बैंक पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई पूरी की। जिसके तहत न तो उक्त खातों से किसी भी प्रकार की निकासी की जा सकेगी और न ही जमा किया जा सकेगा।
विज्ञापन
इस संबंध में एसडीएम सदर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बिजली विभाग के सापेक्ष आरसी जारी की गई थी। जिसका भुगतान जमा न करने पर उनके दो खातों की कुर्की की गई है। हालांकि शाम को अधिकारियों की ओर से आदेश के सापेक्ष भुगतान जमा न करने का कारण स्पष्ट कर प्रार्थना पत्र दिया गया है।
विज्ञापन
औरैया। बिजली विभाग की ओर से पीड़ित का बकाया अदा न करने पर सहायक श्रमायुक्त कानपुर जोन की ओर से जारी की गई आरसी पर बिजली विभाग के दो खातों को कुर्क किया गया।
औरैया विद्युत विभाग के कर्मचारी राधाकृष्ण गुप्ता ने वेतन भुगतान न होने पर श्रम कोर्ट में विभाग के खिलाफ शिकायत की थी। जांच के बाद 18 मार्च 2023 को सहायक श्रमायुक्त ने पत्र जारी कर बकाया भुगतान को कोर्ट में जमा करने के अधिकारियों को आदेश किया। इसके बाद भी बिजली अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
विज्ञापन
जिस पर कोर्ट ने सख्त लहजा अपनाते हुए विभाग के खिलाफ आठ लाख 81 हजार 612 रुपये की आरसी जारी कर दी। आरसी की वसूली के लिए तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी गई। जिस पर एसडीएम सदर मनोज कुमार सिंह ने 17 अप्रैल को आरसी के मुताबिक भुगतान जमा न करने पर बिजली विभाग के बैंक ऑफ बड़ौदा के दो खातों को कुर्क करने के आदेश दिए। संग्रह अमीन शैलेंद्र चौबे ने बैंक पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई पूरी की। जिसके तहत न तो उक्त खातों से किसी भी प्रकार की निकासी की जा सकेगी और न ही जमा किया जा सकेगा।
विज्ञापन
इस संबंध में एसडीएम सदर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बिजली विभाग के सापेक्ष आरसी जारी की गई थी। जिसका भुगतान जमा न करने पर उनके दो खातों की कुर्की की गई है। हालांकि शाम को अधिकारियों की ओर से आदेश के सापेक्ष भुगतान जमा न करने का कारण स्पष्ट कर प्रार्थना पत्र दिया गया है।