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Auraiya News: पैनल लॉयर व पैरा लीगल वालंटियर का प्रशिक्षण

Sun, 14 Apr 2024 10:50 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 14 Apr 2024 10:50 PM IST
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Training of Panel Lawyers and Para Legal Volunteers
औरैया। जनपद न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य के निर्देशन में रविवार को जनपद न्यायालय सभागार कक्ष में पैनल लॉयर व पैरा लीगल वालंटियर का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें इटावा जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के संबंध में जानकारी दी गई।
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प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल जज सीनियर डिवीजन स्वाती चन्द्रा ने यूटीपी के 14 बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 436-ए, एनडीपीएस एक्ट की धारा 36-ए के साथ संहिता की धारा 167 (2) (ए) (1) और (2) के तहत जमानत पर रिहा होने के पात्र बंदियों तथा बीमार व अशक्त बंदियों की रिहाई आदि के संबंध में जानकारी दी।
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वहीं इटावा जिला कारागार के जेल अधीक्षक कुलदीप सिंह भदौरिया ने बंदियों को जेल में दी जाने वाली सुविधाओं, बीमार बंदियों के लिए उपचार एवं 19 से 21 वर्ष की आयु के एवं सात साल के कम की सजा वाले ऐसे बंदी जो अपनी सजा का एक चौथाई भाग सजा काट चुके हैं। प्रशिक्षण में पैनल लॉयर अनिल चतुर्वेदी, कमलेश पोरवाल, ज्योति, पीएलवी लालता प्रसाद, राघवेन्द्र सिंह गौर, मीनाक्षी दुबे, कार्यालय प्रभारी रिषभ गुप्ता, दिलीप कुमार आदि मौजूद रहे।
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