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Auraiya Crime: किशोरी से छेड़छाड़ का मामला, तीन दोषियों को तीन-तीन साल कारावास, अर्थदंड भी ठोका

Thu, 04 May 2023 12:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Updated Thu, 04 May 2023 12:48 AM IST
सार

मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अजीतमल कोतवाली में वादिनी ने रिपोर्ट लिखाई कि दो अप्रैल 2018 को सुबह साढ़े आठ बजे जब वह अपने पति के साथ खेत पर गई थी, उस समय 15 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी।

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Three convicted for molesting a teenager
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

औरैया जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में पांच साल पहले घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के तीन दोषियों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अजीतमल कोतवाली में वादिनी ने रिपोर्ट लिखाई कि दो अप्रैल 2018 को सुबह साढ़े आठ बजे जब वह अपने पति के साथ खेत पर गई थी, उस समय 15 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी।
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मौका पाकर गांव का पिंकू घर में घुस आया और उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने लगा और अश्लीलता की। इस बीच पीड़िता के चाचा घर आ गए। उन्होंने देखा तो पिंकू भागने लगा। उसके साथ बृजेंद्र व धीरेंद्र कुमार भी सहयोगी के रूप में खड़े थे। पीड़िता व उसके चाचा को धमकी देकर सभी भाग गए।

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पुलिस ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखकर विवेचना की व तीनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। मुकदमा विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने किशोरी के साथ अपराध करने वालों के लिए कठोर दंड की मांग की।

वहीं, बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोपियों के पक्ष में तर्क रखे। दोनों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने तीनों अभियुक्त पिंकू निवासी डुहल्ला थाना अछल्दा, धीरेंद्र व बृजेंद्र कुमार निवासी ततारपुर खुर्द अजीतमल को तीन-तीन साल के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सभी को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।

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