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Auraiya News: हत्या और अपहरण के मामले में तत्कालीन कोतवाल अजय पाठक तलब
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- सदर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2014 में हुई थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। हत्या व अपहरण के एक मामले में मुख्य गवाह तत्कालीन कोतवाल अजय पाठक को अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम पारुल जैन ने तलब किया है। सदर कोतवाली में साल 2014 में हुई घटना के संबंध में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला लिया है।
अदालत में विचाराधीन इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया था कि इस प्रकरण के विवेचक एसआई तनवीर अहमद का पहले ही निधन हो चुका है। इसके अलावा, इस प्रकरण के एक अन्य गवाह तत्कालीन अजय पाठक का न्यायालय के समक्ष पूर्व में बयान नहीं कराया जा सका था। विवेचक की मृत्यु हो जाने के कारण निरीक्षक अजय पाठक के द्वितीयक साक्ष्य के लिए उनके बयान को न्यायालय में प्रमाणित और दर्ज कराना अनिवार्य हो गया था।
घटना सदर कोतवाली में साल 2014 में हुई थी। मामले की पत्रावली और तर्कों का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 का मुख्य उद्देश्य न्याय की विफलता को रोकना है। अदालत ने प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि सम्बन्धित साक्षी निरीक्षक अजय पाठक को समन के माध्यम से साक्ष्य हेतु तलब किया जाए। (संवाद)
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संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। हत्या व अपहरण के एक मामले में मुख्य गवाह तत्कालीन कोतवाल अजय पाठक को अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम पारुल जैन ने तलब किया है। सदर कोतवाली में साल 2014 में हुई घटना के संबंध में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला लिया है।
अदालत में विचाराधीन इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया था कि इस प्रकरण के विवेचक एसआई तनवीर अहमद का पहले ही निधन हो चुका है। इसके अलावा, इस प्रकरण के एक अन्य गवाह तत्कालीन अजय पाठक का न्यायालय के समक्ष पूर्व में बयान नहीं कराया जा सका था। विवेचक की मृत्यु हो जाने के कारण निरीक्षक अजय पाठक के द्वितीयक साक्ष्य के लिए उनके बयान को न्यायालय में प्रमाणित और दर्ज कराना अनिवार्य हो गया था।
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घटना सदर कोतवाली में साल 2014 में हुई थी। मामले की पत्रावली और तर्कों का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 का मुख्य उद्देश्य न्याय की विफलता को रोकना है। अदालत ने प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि सम्बन्धित साक्षी निरीक्षक अजय पाठक को समन के माध्यम से साक्ष्य हेतु तलब किया जाए। (संवाद)
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