फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Then-SHO Ajay Pathak summoned in murder and kidnapping case

Auraiya News: हत्या और अपहरण के मामले में तत्कालीन कोतवाल अजय पाठक तलब

Wed, 05 Aug 2026 11:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 05 Aug 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Then-SHO Ajay Pathak summoned in murder and kidnapping case
- सदर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2014 में हुई थी हत्या
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। हत्या व अपहरण के एक मामले में मुख्य गवाह तत्कालीन कोतवाल अजय पाठक को अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम पारुल जैन ने तलब किया है। सदर कोतवाली में साल 2014 में हुई घटना के संबंध में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला लिया है।
अदालत में विचाराधीन इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया था कि इस प्रकरण के विवेचक एसआई तनवीर अहमद का पहले ही निधन हो चुका है। इसके अलावा, इस प्रकरण के एक अन्य गवाह तत्कालीन अजय पाठक का न्यायालय के समक्ष पूर्व में बयान नहीं कराया जा सका था। विवेचक की मृत्यु हो जाने के कारण निरीक्षक अजय पाठक के द्वितीयक साक्ष्य के लिए उनके बयान को न्यायालय में प्रमाणित और दर्ज कराना अनिवार्य हो गया था।
विज्ञापन

घटना सदर कोतवाली में साल 2014 में हुई थी। मामले की पत्रावली और तर्कों का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 का मुख्य उद्देश्य न्याय की विफलता को रोकना है। अदालत ने प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि सम्बन्धित साक्षी निरीक्षक अजय पाठक को समन के माध्यम से साक्ष्य हेतु तलब किया जाए। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed