{"_id":"5ecfeb5b8ebc3e90586e7136","slug":"the-killer-did-not-get-bail-auraiya-news-knp562524273","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या कर शव नदी में फेंकने के आरोपी को नहीं मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या कर शव नदी में फेंकने के आरोपी को नहीं मिली जमानत
विज्ञापन
। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना फफूंद क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव को नदी में फेंक देने वाले आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा आकाश कुमार ने थाना फफूंद में 31 जनवरी 2020 को रिपोर्ट लिखाई कि उसके भाई अजय कुमार का अपहरण कर हत्या करके शव को नदी में आरोपियों ने फेंक दिया। इस मामले में एक आरोपी कपिल शुक्ला निवासी देवरपुर ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की।
अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध किया और बचाव पक्ष ने छह फरवरी 2020 से जेल से निरुद्ध आरोपी को झूठा फंसाने की दलील दी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने कपिल की जमानत याचिका निरस्त कर दी। इस मामले की सह अभियुक्त ममता की याचिका 16 मई 20 के पहले ही खारिज हो चुकी है।
विज्ञापन
थाना अछल्दा में सामूहिक बलात्कार करने के आरोपी सत्यनरायन, राजेश निवासी तेहराजपुर थाना अछल्दा की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। थाना फफूंद क्षेत्र के एक दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति संजीव कुमार निवासी फक्कड़पुर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
उस पर आरोप है कि 12 दिसंबर 2019 को दहेज के कारण पत्नी सुमन देवी की मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या कर दी गई। उक्त घटना में मृतक का पुत्र तीन वर्षीय गौरव भी जलकर मर गया।
बचाव पक्ष के वकील ने 14 दिसंबर 2019 से जेल में निरुद्ध पति रंजीत कुमार की याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की। डीजीसी अभिषेक मिस्रा ने विरोध व्यक्त किया। कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।
उसके अलावा थाना अजीतमल क्षेत्र के गैरइरादतन हत्या के मामले के आरोपी मनीष उर्फ किशन निवासी भदसान की अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र एवं थाना अयाना क्षेत्र में धारदार हथियार से कान काटने के आरोपी सुवेंद्र निवासी अयाना की जमानत याचिका भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने निरस्त कर दी।
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा आकाश कुमार ने थाना फफूंद में 31 जनवरी 2020 को रिपोर्ट लिखाई कि उसके भाई अजय कुमार का अपहरण कर हत्या करके शव को नदी में आरोपियों ने फेंक दिया। इस मामले में एक आरोपी कपिल शुक्ला निवासी देवरपुर ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध किया और बचाव पक्ष ने छह फरवरी 2020 से जेल से निरुद्ध आरोपी को झूठा फंसाने की दलील दी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने कपिल की जमानत याचिका निरस्त कर दी। इस मामले की सह अभियुक्त ममता की याचिका 16 मई 20 के पहले ही खारिज हो चुकी है।
विज्ञापन
थाना अछल्दा में सामूहिक बलात्कार करने के आरोपी सत्यनरायन, राजेश निवासी तेहराजपुर थाना अछल्दा की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। थाना फफूंद क्षेत्र के एक दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति संजीव कुमार निवासी फक्कड़पुर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
उस पर आरोप है कि 12 दिसंबर 2019 को दहेज के कारण पत्नी सुमन देवी की मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या कर दी गई। उक्त घटना में मृतक का पुत्र तीन वर्षीय गौरव भी जलकर मर गया।
बचाव पक्ष के वकील ने 14 दिसंबर 2019 से जेल में निरुद्ध पति रंजीत कुमार की याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की। डीजीसी अभिषेक मिस्रा ने विरोध व्यक्त किया। कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।
उसके अलावा थाना अजीतमल क्षेत्र के गैरइरादतन हत्या के मामले के आरोपी मनीष उर्फ किशन निवासी भदसान की अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र एवं थाना अयाना क्षेत्र में धारदार हथियार से कान काटने के आरोपी सुवेंद्र निवासी अयाना की जमानत याचिका भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने निरस्त कर दी।