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Auraiya News: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की कैद

Thu, 27 Jun 2024 12:59 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Jun 2024 12:59 AM IST
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The culprit gets 10 years imprisonment for kidnapping and physical a minor
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने सदर कोतवाली क्षेत्र के तीन साल पुराने मामले में नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि सदर कोतवाली में वादिनी ने रिपोर्ट लिखाई थी। इसमें बताया कि 28 नवंबर 2020 को उसकी 16 वर्षीय बेटी को जेठ का 24 वर्षीय बेटा सावन बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान लड़की को बरामद कर आरोपी सावन उर्फ अमित के विरूद्ध पॉक्सो अधिनियम, अपहरण व दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की।
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यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट में चला। बुधवार को इस मामले का निर्णय हुआ। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने सावन उर्फ अमित को किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म का दोषी माना। उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी सावन निवासी रौतियापुर को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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