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Auraiya News: कोर्ट ने नौ माह की सजा सुनाई, 10 महीने सजा काट चुका बाइक लुटेरा

Tue, 29 Jul 2025 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 29 Jul 2025 12:19 AM IST
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The court sentenced him to nine months' imprisonment; the bike robber has already served 10 months' sentence
औरैया। थाना एरवाकटरा क्षेत्र में वर्ष 2006 में हुई बाइक की लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश सैफ अहमद ने सोमवार को फैसला सुनाया है।
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कोर्ट ने आरोपी कुंदन उर्फ आदेश मिश्रा निवासी हवेलिया थाना अलाऊ जनपद मैनपुरी को दोषी माना। कोर्ट ने उसे नौ माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, पूर्व में 10 माह की सजा काटने पर उसकी रिहाई के आदेश दिए गए।

जालौन जनपद के ग्राम शंकरपुर निवासी अतुल कुमार दुबे 23 मई 2006 की सुबह साढ़े छह बजे बाइक से सकरमा (कन्नौज) से आ रहे थे। एरवाकटरा ब्लॉक गांव कुदरकोट के पास बदमाशों ने उन्हें धक्का मारकर उनकी बाइक लूट ली थी।
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घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर थाना एरवाकटरा में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने जांच कर कुंदन उर्फ आदेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लूटी गई बाइक बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया गया।
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सोमवार को कोर्ट ने कुंदन को दोषी करार दिया। बचाव पक्ष की ओर से आरोपी के पहले ही लगभग 10 माह जेल में निरुद्ध रहने और अपराध स्वीकार करने के आधार पर न्यूनतम सजा की मांग की गई थी। कोर्ट ने नौ माह की कठोर कैद की सजा सुनाई।
दोषी पूर्व में 10 माह से अधिक जेल काट चुका है। जिसे सजा में समायोजित कर उसकी रिहाई के आदेश दिए गए हैं। आरोपी ने जुर्माना भी अदा कर दिया है
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