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Auraiya News: कलेक्टर कोर्ट ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई समाप्त की

Wed, 23 Sep 2026 01:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Wed, 23 Sep 2026 01:18 AM IST
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The Collector's Court dropped the proceedings under the Goonda Act.
औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र के कनमऊ गांव के नीरू यादव के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को कलेक्टर कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। डीएम ने 21 सितंबर को यह आदेश सुनाया। पुलिस ने जिन मुकदमों को आधार बनाकर दोबारा कार्रवाई शुरू की थी, उन्हीं पर वर्ष 2024 में भी कार्रवाई की गई थी। ऐसे में उन्हीं मुकदमों के आधार पर दोबारा चालानी रिपोर्ट भेजना पोषणीय नहीं है।
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पुलिस अधीक्षक औरैया की संस्तुति पर तीन सितंबर 2026 को नीरू के खिलाफ वाद दर्ज हुआ था। पुलिस ने जमीन कब्जाने, मारपीट और धमकी देने जैसे आरोप लगाए थे। नीरू ने न्यायालय में बताया कि 2024 में भी इन्हीं मुकदमों पर कार्रवाई हुई थी, जो 10 अप्रैल 2024 को समाप्त कर दी गई थी।
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डीएम ने पाया कि थानाध्यक्ष की आख्या में शामिल तीन में से दो मुकदमे 2024 की पूर्व कार्रवाई में थे। उन्होंने तीन सितंबर 2026 को जारी नोटिस वापस लेते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त करने का आदेश दिया। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक औरैया व थानाध्यक्ष दिबियापुर को भेजी गई है।
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