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Auraiya News: गैस पाइप लाइन के लिए खोद डालीं गलियां, 22 लाख की आरसी जारी
Wed, 14 May 2025 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Wed, 14 May 2025 12:06 AM IST
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दिबियापुर (औरैया)। नगर पंचायत दिबियापुर में घरेलू गैस (पीएनजी) की सप्लाई के लिए जगह-जगह गलियों को खोदकर छोड़ना अब भारी पड़ गया है। पाइप लाइन डालने के लिए खोदी गई गलियों की मरम्मत में लापरवाही बरती गई।
इसपर संबंधित संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गैस कंपनी टोरेंट के खिलाफ 22 लाख 25 हजार रुपये की आरसी जारी की है। इस रकम की वसूली कर गलियों की मरम्मत कराई जाएगी।
क्षेत्र में पिछले काफी समय से गैस सप्लाई लाइन डालने का काम चल रहा है। नियमानुसार गैस पाइप लाइन डालने वाली कंपनी को ही खोदी गई सड़कों गलियों की मरम्मत करनी थी। कंपनी की ओर से नगर के ज्यादातर स्थानों पर गलियां तो खोदी गईं, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं की। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है।
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नगर पंचायत प्रशासन इस मसले को लगातार अधिकारियों के समक्ष उठाता रहा है। मामले में संबंधित कंपनी की ओर से उचित निस्तारण न किए जाने के चलते नगर पंचायत प्रशासन ने संबंधित गैस कंपनी टोरेंट लिमिटेड के खिलाफ आरसी जारी की है।
अधिशासी अधिकारी विनय कुमार पांडेय ने बताया कि रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के अंतर्गत 22 लाख 25 हजार रुपये की वसूली के लिए संबंधित कंपनी के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जिलाधिकारी को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि अभी पूरे नुकसान का आकलन नहीं किया गया है। आगे आकलन करके और धनराशि की रिकवरी के लिए कार्रवाई की जाएगी।
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इसपर संबंधित संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गैस कंपनी टोरेंट के खिलाफ 22 लाख 25 हजार रुपये की आरसी जारी की है। इस रकम की वसूली कर गलियों की मरम्मत कराई जाएगी।
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क्षेत्र में पिछले काफी समय से गैस सप्लाई लाइन डालने का काम चल रहा है। नियमानुसार गैस पाइप लाइन डालने वाली कंपनी को ही खोदी गई सड़कों गलियों की मरम्मत करनी थी। कंपनी की ओर से नगर के ज्यादातर स्थानों पर गलियां तो खोदी गईं, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं की। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है।
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नगर पंचायत प्रशासन इस मसले को लगातार अधिकारियों के समक्ष उठाता रहा है। मामले में संबंधित कंपनी की ओर से उचित निस्तारण न किए जाने के चलते नगर पंचायत प्रशासन ने संबंधित गैस कंपनी टोरेंट लिमिटेड के खिलाफ आरसी जारी की है।
अधिशासी अधिकारी विनय कुमार पांडेय ने बताया कि रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के अंतर्गत 22 लाख 25 हजार रुपये की वसूली के लिए संबंधित कंपनी के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जिलाधिकारी को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि अभी पूरे नुकसान का आकलन नहीं किया गया है। आगे आकलन करके और धनराशि की रिकवरी के लिए कार्रवाई की जाएगी।