फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Seven years imprisonment to a man found guilty of molesting a minor

Auraiya News: नाबालिग के साथ छेड़खानी के दोषी को सात साल की कैद

Sat, 10 Aug 2024 04:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Aug 2024 04:12 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment to a man found guilty of molesting a minor
औरैया। तीन साल पहले सहायल थाना क्षेत्र में एक अनुसूचित जाति की सात वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी वृद्ध को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने सात साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। जिसे अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन

सहायल थाना में वादिनी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। 31 जुलाई 2021 की दोपहर तीन बजे उसकी सात वर्षीय पुत्री नल पर पानी भरने गई थी। तभी पड़ोस के शौकत अली ने पुत्री को पैसों का लालच देकर अपने मकान में बुलाया। और अंदर से कुंडी बंद कर ली। तथा मासूम के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। काफी देर तक बच्ची घर पर नहीं आई तो उसकी खोज की गई। शौकत अली के घर से आवाज आने पर उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया। तो पीड़िता वहां मिली। तथा उसने सारी घटना की जानकारी दी। यह रिपोर्ट थाना सहायल में नामजद पंजीकृत हुई तथा पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
विज्ञापन

यह मुकदमा विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम में चला। तथा शुक्रवार को अपर जिला जज मनराज सिंह ने इस मामले का निर्णय सुनाया। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला मनराज सिंह ने दोषी शौकत अली को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने उक्त मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता का अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी शौकत अली को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed