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Auraiya News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की कैद

Fri, 02 Feb 2024 12:41 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Fri, 02 Feb 2024 12:41 AM IST
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Seven years imprisonment for the accused of raping a teenage girl
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने थाना बिधूना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने व उसे धमकी देने के दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
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मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा के अनुसार यह घटना छह वर्ष पहले की है। वादी ने थाना बिधूना में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री के साथ करीब पांच माह पूर्व रवि कठेरिया ने खेतों पर दुष्कर्म किया था। और उसे धमकी भी दी थी कि इस घटना के बारे में उसने अगर किसी को बताया तो उसके परिवार को जान से मार देंगे। इस पर बिधूना में पॉक्सो, दुष्कर्म व धमकी की धाराओं में मामला पंजीकृत हुआ।
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पुलिस ने विवेचना कर आरोपी रवि कठेरिया के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट में चला तथा गुरुवार को अपर जिला जज मनराज सिंह ने निर्णय सुनाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र तोमर, मृदुल मिश्रा ने नाबालिग लड़की से इस तरह के घिनौने कृत्य करने वाले को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने उसे निर्दोष बताने की दलील दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मनराज सिंह ने अभियुक्त रवि कठेरिया निवासी बिधूना को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी। दोष सिद्ध अभियुक्त के उपरोक्त अपराध में बिताईं गईं जेल की अवधि को इस सजा में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया। सजा पाए रवि को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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