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Auraiya News: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद

Tue, 24 Dec 2024 12:11 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Dec 2024 12:11 AM IST
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Seven years imprisonment for the accused of kidnapping and rape
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने अयाना थाना क्षेत्र में आठ साल पहले एक नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं के अनुसार वादी ने रिपोर्ट लिखाई थी। पांच अगस्त 2016 की सुबह 14 वर्षीय पुत्री कॉलेज पैदल गई थी। रास्ते में आरोपी इटावा जनपद के भरथना कुआरा काजी पेट्रोल पंप निवासी मनोज कुमार नाबालिग पुत्री को ले गया। पुलिस ने 15 अगस्त 2016 के मामले का खुलासा कर उसके विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो में आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम कोर्ट में चला। सोमवार को इसका निर्णय सुनाया गया।
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