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Auraiya News: किशोरी से दुष्कर्म में सात साल की सजा
Fri, 28 Apr 2023 12:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Fri, 28 Apr 2023 12:12 AM IST
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला दिबियापुर कोतवाली क्षेत्र है। घटना पांच साल पहले हुई थी।
मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ने दिबियापुर थाना में रिपोर्ट लिखाई कि 30 दिसंबर 2017 की शाम छह बजे वह शौचक्रिया के लिए पास के खेतों पर गई थी। तभी पहले से ही घात लगाए बैठे गोपीचंद्र निवासी फतेहपुर थाना तिर्वा कन्नौज ने उसको बुरी नियत से दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
वह किसी तरह से मौका पाकर पुलिस चौकी हरचंदपुर गई और पूरी घटना पुलिस को बताई। पीड़िता घटना के समय साढ़े 16 साल की किशोरी थी। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी गोपीचंद्र के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने गोपीचंद्र को सात साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए गोपीचंद्र को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ने दिबियापुर थाना में रिपोर्ट लिखाई कि 30 दिसंबर 2017 की शाम छह बजे वह शौचक्रिया के लिए पास के खेतों पर गई थी। तभी पहले से ही घात लगाए बैठे गोपीचंद्र निवासी फतेहपुर थाना तिर्वा कन्नौज ने उसको बुरी नियत से दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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वह किसी तरह से मौका पाकर पुलिस चौकी हरचंदपुर गई और पूरी घटना पुलिस को बताई। पीड़िता घटना के समय साढ़े 16 साल की किशोरी थी। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी गोपीचंद्र के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने गोपीचंद्र को सात साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए गोपीचंद्र को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।