फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Seven years imprisonment for raping a teenager

Auraiya News: किशोरी से दुष्कर्म में सात साल की सजा

Fri, 28 Apr 2023 12:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Fri, 28 Apr 2023 12:12 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment for raping a teenager
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला दिबियापुर कोतवाली क्षेत्र है। घटना पांच साल पहले हुई थी।
विज्ञापन


मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ने दिबियापुर थाना में रिपोर्ट लिखाई कि 30 दिसंबर 2017 की शाम छह बजे वह शौचक्रिया के लिए पास के खेतों पर गई थी। तभी पहले से ही घात लगाए बैठे गोपीचंद्र निवासी फतेहपुर थाना तिर्वा कन्नौज ने उसको बुरी नियत से दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

वह किसी तरह से मौका पाकर पुलिस चौकी हरचंदपुर गई और पूरी घटना पुलिस को बताई। पीड़िता घटना के समय साढ़े 16 साल की किशोरी थी। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी गोपीचंद्र के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने गोपीचंद्र को सात साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए गोपीचंद्र को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed