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Auraiya News: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा

Sat, 04 Mar 2023 09:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 04 Mar 2023 09:27 AM IST
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Seven years imprisonment for kidnapping and rape
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने सदर कोतवाली क्षेत्र के सात साल पुराने किशोरी को ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मुकदमे में दोषी को सात साल की सजा से दंडित किया है। इस दौरान कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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एक गांव निवासी पिता ने 25 अक्तूबर 2015 को सदर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को ग्राम भदोई जनपद इटावा निवासी आनंद ले गया। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने दोनों को बरामद किया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म का आरोप पत्र कोर्ट में सुनवाई के लिए दाखिल किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में चला।
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अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने किशोरी के साथ किए गए अपराध पर कठोर दंड देने की बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने अभियुक्त आनंद कुमार निवासी भदेई सैफई जिला इटावा को सात साल के कठोर कारावास व कुल 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जेल बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
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