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नाबालिग को बहलाकर ले जाने के दोषी को 10 साल की कैद

Tue, 05 Apr 2022 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 05 Apr 2022 11:45 PM IST
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने अछल्दा थानाक्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले दोषी हैप्पी उर्फ देवेंद्र को 10 साल के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि घटना नौ जून 2015 की है। पीड़िता के पिता ने अछल्दा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव का हैप्पी उर्फ देवेंद्र बहला फुसलाकर बाजार से ले गया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी हैप्पी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म आदि धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की अदालत में चल रहा था।
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अभियोजन व बचाव पक्ष की सुनने के बाद आरोपी को दुष्कर्म का दोषी नहीं माना, लेकिन नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का दोषी माना। दोषी हैप्पी उर्फ देवेंद्र को 10 साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बताया कि न्यायालय ने अर्थदंड की धनराशि से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय व्ययों व पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का आदेश दिया।
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