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Auraiya News: दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा
Sat, 21 Feb 2026 12:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 21 Feb 2026 12:05 AM IST
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औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी अजब सिंह को 12 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला थाना अयाना क्षेत्र का है। 13 मई 2019 की सुबह करीब पांच बजे 14 वर्षीय किशोरी खेतों की ओर शौचक्रिया के लिए गई थी। वहीं से थाना फफूंद निवासी अजब सिंह उसे ले गया। उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के भाई ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद अजब सिंह के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
शुक्रवार को इस मामले में निर्णय सुनाया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद ने अजब सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जमा किए गए अर्थदंड की कुल राशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाए। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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मामला थाना अयाना क्षेत्र का है। 13 मई 2019 की सुबह करीब पांच बजे 14 वर्षीय किशोरी खेतों की ओर शौचक्रिया के लिए गई थी। वहीं से थाना फफूंद निवासी अजब सिंह उसे ले गया। उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के भाई ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद अजब सिंह के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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शुक्रवार को इस मामले में निर्णय सुनाया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद ने अजब सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जमा किए गए अर्थदंड की कुल राशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाए। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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