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लॉकडाउन-4 को लेकर प्रशासन ने जारी की गाइड लाइन

Wed, 20 May 2020 10:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 20 May 2020 10:39 PM IST
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lock down
औरैया। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन-4 में जनता को सहूलियत प्रदान की है। नई व्यवस्था में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक दुकानें खुलेंगी। इससे पहले दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खोलने के निर्देश थे। बाजार खुलने के दौरान दुकानदार तथा ग्राहकों को मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करने की भी हिदायत दी गई है। इसमें लापरवाही पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
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औरैया जिले में इस समय कोरोना पॉजिटिव के 10 एक्टिव केस हैं। यदि कुछ दिन में इनकी संख्या में कमी आती है तो आगे कुछ और भी छूट मिल सकती है।
डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि मास्क न पहनने पर 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। दोपहिया वाहन पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकेगा। दो सवारियों के बैठने पर 20 से लेकर एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा और लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्य दिवस में दुकानदार सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक दुकान खोल सकेेंगे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के नियमों में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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उधर, दुकानों के खुलने की नई व्यवस्था बुधवार से ही लागू की गई है। आज पहला दिन होने से दुकानें निर्धारित समय पर खुली, लेकिन बाजार में खरीदारों का टोटा रहा। दुकानदारों का कहना है कि जानकारी के अभाव में आज ग्राहक नहीं आए। एक-दो दिन में स्थिति पहले की तरह हो जाएगी।
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जिले में फिलहाल स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, जिम, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल, रोडवेज बसों का संचालन बंद रहेगा। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक इस पर पूरी तरह सख्ती बरती जाएगी। लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई होगी।

जिले के अंदर अथवा बाहर चिकित्सा व्यवसायी, नर्स एवं पैरा मेडीकल स्टॉफ, सफाई कर्मियों और एंबुलेंस पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के माल परिवहन (खाली ट्रक सहित) अंतर्जनपदीय परिवहन के आवागमन की अनुमति होगी।
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