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Auraiya News: किशोरी से दुष्कर्म में एक को उम्रकैद व दूसरे को 20 साल की सजा

Tue, 30 Apr 2024 11:22 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 30 Apr 2024 11:22 PM IST
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Life imprisonment to one and 20 years to the other for physically harassing a teenage girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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औरैया। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में चार साल पहले एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने सजा सुनाई। इसमें एक दोषी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड व दूसरे दोषी को 20 साल की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
मामले में पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी की ओर से अजीतमल कोतवाली में यह मामला दर्ज कराया गया था। इसमें पीड़ित ने बताया था कि 24 जून 2020 की सुबह लगभग आठ बजे उसी 15 वर्षीय पुत्री हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। तभी प्रिंस बढई व गौरव कोरी उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर रामकिशन के घर ले गया।
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जहां दोनों ने उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वादी अनुसूचित जाति का है। इस तहरीर पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने दुष्कर्म पॉक्सो व एससीएसटी की धाराओं में प्रिंस को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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वहीं दूसरे दोषी गौरव को 20 साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए दोनों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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