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Auraiya News: अपहरण के दोषी ने जुर्म कबूला, तीन साल की सजा
Sat, 13 Dec 2025 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 13 Dec 2025 12:21 AM IST
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औरैया। थाना अजीतमल क्षेत्र से एक लड़की को ले जाने के दोषी अजीतमल कोतवाली के गांव मोहद्दीनपुर निवासी वीर सिंह ने जुर्म कबूल करने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया था।
शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अतीकउद्दीन ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है।
मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी दो साल 10 माह से जेल में निरुद्ध है। ऐसे में इस निर्णय के बाद उसकी जल्द रिहाई तय हो गई है।
अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में साल 2005 में लड़की ले जाने का मामला वादी ने दर्ज कराया था। 18 साल तक आरोपी फरार रहा। साल 2023 में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक फरवरी 2023 से वह जेल में निरुद्ध है।
कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम में चला। कुछ माह पहले युवक ने जुर्म कबूल का प्रार्थना पत्र कोर्ट में देकर गरीबी का हवाला दिया। कहा कि उसकी कोई पैरवी करने वाला था। उसने मुकदमा खत्म करने का अनुरोध किया।
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शुक्रवार को कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। उन्होंने लिखा कि दोषी ने न्यायालय प्रक्रिया में सहयोग किया है। साथ ही इससे न्यायालय का समय भी बचता है। कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अतीकउद्दीन ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है।
मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी दो साल 10 माह से जेल में निरुद्ध है। ऐसे में इस निर्णय के बाद उसकी जल्द रिहाई तय हो गई है।
अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में साल 2005 में लड़की ले जाने का मामला वादी ने दर्ज कराया था। 18 साल तक आरोपी फरार रहा। साल 2023 में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक फरवरी 2023 से वह जेल में निरुद्ध है।
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कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम में चला। कुछ माह पहले युवक ने जुर्म कबूल का प्रार्थना पत्र कोर्ट में देकर गरीबी का हवाला दिया। कहा कि उसकी कोई पैरवी करने वाला था। उसने मुकदमा खत्म करने का अनुरोध किया।
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शुक्रवार को कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। उन्होंने लिखा कि दोषी ने न्यायालय प्रक्रिया में सहयोग किया है। साथ ही इससे न्यायालय का समय भी बचता है। कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।