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Auraiya News: गैंगस्टर के मामले में पूर्व एमएलसी समेत 10 पर आज आ सकता है फैसला
Tue, 17 Feb 2026 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Tue, 17 Feb 2026 12:01 AM IST
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औरैया। शहर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर मामले में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक और अन्य आरोपियों पर आज मंगलवार को फैसला आ सकता है। तीन फरवरी को कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस पूरी कर ली थी।
मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में 20 मार्च 2020 को अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके दोनों भाई संतोष व रामू पाठक समेत 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इन दोनों मामलों और संबंधित मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए विनय प्रकाश सिंह के समक्ष चल रही है। पूर्व एमएलसी के वाहन चालक के नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय बोर्ड में स्थानांतरित कर दी गई है।
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पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को हत्या के मामले में उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है, लेकिन गैंगस्टर मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। उनकी जमानत का मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक कई बार पहुंचा पर राहत नहीं मिली।
अब सभी की निगाहें गैंगस्टर मामले के आगामी निर्णय पर टिकी हैं। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर के मामले में बहस पूरी हो चुकी है। मंगलवार को गैंगस्टर मामले में फैसला आ सकता है।
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मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में 20 मार्च 2020 को अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके दोनों भाई संतोष व रामू पाठक समेत 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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इन दोनों मामलों और संबंधित मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए विनय प्रकाश सिंह के समक्ष चल रही है। पूर्व एमएलसी के वाहन चालक के नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय बोर्ड में स्थानांतरित कर दी गई है।
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पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को हत्या के मामले में उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है, लेकिन गैंगस्टर मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। उनकी जमानत का मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक कई बार पहुंचा पर राहत नहीं मिली।
अब सभी की निगाहें गैंगस्टर मामले के आगामी निर्णय पर टिकी हैं। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर के मामले में बहस पूरी हो चुकी है। मंगलवार को गैंगस्टर मामले में फैसला आ सकता है।