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Auraiya News: सेवानिवृत्त सीओ की बेटी की हत्या के दोषी पति, ससुर व देवर को उम्रकैद

Tue, 23 Dec 2025 11:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 23 Dec 2025 11:59 PM IST
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Husband, father-in-law and brother-in-law convicted of murdering retired CO's daughter, sentenced to life imprisonment
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पारुल जैन ने दहेज हत्या के आठ साल पुराने मामले में मंगलवार को निर्णय सुनाया।
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उन्होंने औरैय्या अछल्दा के महेवा रोड निवासी पति जितेंद्र, ससुर पदम सिंह व देवर अमित कुमार यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मृतका सेवानिवृत्त सीओ की बेटी थी।



इटावा के गांव लखना निवासी पीएसी के सेवानिवृत्त सीओ रहे लखपत ने थाना अछल्दा में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के अनुसार 22 वर्षीय बेटी पिंकी की शादी अछल्दा के महेवा रोड निवासी पदम सिंह यादव के बेटे जितेंद्र कुमार यादव के साथ 22 जून 2017 को की थी। पिंकी की पांच माह के अंदर 21 नवंबर 2017 को ससुराल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी।
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वादी ने दहेज में स्काॅर्पियो व 10 लाख रुपये की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित कर पति, ससुर व देवर पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना की। तीनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मुकदमे के विचरण की महत्वपूर्ण बात है कि पत्रावली जिले के 10 न्यायालयों में ट्रांसफर होने के बाद 13 अक्तूबर 2025 को सत्र न्यायालय के आदेश पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पारुल जैन की कोर्ट में भेजी गई। इसमें मंगलवार को निर्णय सुनाया गया।
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मामले में दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने पति, ससुर व देवर को दोषी ठहराया। जुर्माना की आधी धनराशि वादी को अदा करने का कोर्ट ने आदेश दिया।
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