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Auraiya News: दहेज हत्या के दोषी पति को 12 साल का कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक अतीक उद्दीन ने बिधूना कोतवाली में 10 साल पहले एक नव विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर गोली मारकर हत्या करने के दोषी पति दिलीप कुमार निवासी रमनगरा को 12 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
घटना वर्ष 2014 की है। मृतका के पिता कन्नौज जिले के थाना इंदरगढ़ के परसू पुर्वा निवासी विनोद कुमार पांडेय ने बिधूना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने पुत्री अनुराधा उर्फ सपना की शादी रमनगरा बिधूना निवासी दिलीप कुमार पुत्र गिरीश चंद्र के साथ की थी। आरोप है कि दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर सपना को प्रताड़ित किया जाता रहा।
शादी के तीन साल बाद उसकी ससुराल में पति ने गोली मारकर हत्या कर दी। दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या का यह मामला पंजीकृत होकर चार्जशीट के आधार पर कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुकेश पोरवाल ने नव विवाहिता की दहेज को लेकर की गई नृशंस हत्या पर कठोर दंड देने की मांग कोर्ट से की।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे अतीक उद्दीन ने अभियुक्त दिलीप को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका के वादी पिता विनोद कुमार पांडेय पुत्र गिरजाशंकर पांडेय को अदा करने का भी आदेश दिया है। सजा होने के बाद दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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औरैया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक अतीक उद्दीन ने बिधूना कोतवाली में 10 साल पहले एक नव विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर गोली मारकर हत्या करने के दोषी पति दिलीप कुमार निवासी रमनगरा को 12 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
घटना वर्ष 2014 की है। मृतका के पिता कन्नौज जिले के थाना इंदरगढ़ के परसू पुर्वा निवासी विनोद कुमार पांडेय ने बिधूना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने पुत्री अनुराधा उर्फ सपना की शादी रमनगरा बिधूना निवासी दिलीप कुमार पुत्र गिरीश चंद्र के साथ की थी। आरोप है कि दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर सपना को प्रताड़ित किया जाता रहा।
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शादी के तीन साल बाद उसकी ससुराल में पति ने गोली मारकर हत्या कर दी। दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या का यह मामला पंजीकृत होकर चार्जशीट के आधार पर कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुकेश पोरवाल ने नव विवाहिता की दहेज को लेकर की गई नृशंस हत्या पर कठोर दंड देने की मांग कोर्ट से की।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे अतीक उद्दीन ने अभियुक्त दिलीप को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका के वादी पिता विनोद कुमार पांडेय पुत्र गिरजाशंकर पांडेय को अदा करने का भी आदेश दिया है। सजा होने के बाद दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।