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Auraiya News: गैंगस्टर ने स्वीकारा जुर्म, दो साल की सजा
Wed, 04 Feb 2026 10:19 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Wed, 04 Feb 2026 10:19 PM IST
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औरैया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अतीकउद्दीन ने कोतवाली अजीतमल क्षेत्र के गैंगस्टर जहांगीर को दो साल की सजा सुनाई। जहांगीर ने जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं, कोर्ट के इसी आदेश के बाद उसकी अगले माह रिहाई तय हो गई।
कोतवाली अजीतमल पुलिस ने जनपद शाहजहांपुर के थाना इस्लामनगर के गांव पंखाखेड़ा निवासी जहांगीर को गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा था। वह 17 फरवरी 2024 से जेल में बंद है। अभी हाल में उसने कोर्ट में जुर्म इकबाल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। पत्र में उसने गरीब होने की बात कही थी।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार लिया। कहा कि अभियुक्त ने न्यायालय का समय बचाया, इसलिए वह सहानुभूति का पात्र है। न्यायालय ने बुधवार को इस मामले का निर्णय सुनाते हुए उसे दो साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। यह सजा में जेल में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी।
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कोतवाली अजीतमल पुलिस ने जनपद शाहजहांपुर के थाना इस्लामनगर के गांव पंखाखेड़ा निवासी जहांगीर को गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा था। वह 17 फरवरी 2024 से जेल में बंद है। अभी हाल में उसने कोर्ट में जुर्म इकबाल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। पत्र में उसने गरीब होने की बात कही थी।
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बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार लिया। कहा कि अभियुक्त ने न्यायालय का समय बचाया, इसलिए वह सहानुभूति का पात्र है। न्यायालय ने बुधवार को इस मामले का निर्णय सुनाते हुए उसे दो साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। यह सजा में जेल में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी।
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