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दोहरे हत्याकांड में चौथा गवाह पक्षद्रोही घोषित

Wed, 18 May 2022 12:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 May 2022 12:03 AM IST
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Fourth witness declared anti-party in double murder
औरैया। शहर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के आरोपी सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत सभी 11 आरोपी मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में मामले के चौथे गवाह अजीत सिंह कुशवाहा की गवाही पूरी हुई। गवाह ने अभियोजन की कार्रवाई का समर्थन नहीं किया, जिससे उसे पक्षद्रोही घोषित कर अगले गवाह को तलब किया गया। कोर्ट ने सुनवाई तिथि 20 मई तय की है।
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शहर के नरायनपुर मोहल्ला स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में 15 मार्च 2020 को हुई गोलीबारी की घटना में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी चचेरी बहन सुधा की जान चली गयी थी। इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने सपा एमएलसी कमलेश पाठक, उनके दो भाई संतोष पाठक व रामू पाठक, कार चालक, सरकारी गनर समेत 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
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16 मार्च 2020 से करीब आधा दर्जन जेलों में निरुद्ध आरोपियों को सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए रजत सिंहा के सम्मुख पेश किया जाता है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। जिससे जल्दी-जल्दी सुनवाई की तारीखें लग रही हैं।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को गोलीबारी के समय सड़क से गुजरते समय घायल हुुए अजीत सिंह कुशवाहा की गवाही पूरी हुई। गवाह ने अभियोजन की कहानी को नकारते हुए गवाही दी, जिससे उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। एडीजीसी ने बताया कि पांचवें गवाह को तलब किया गया है तथा कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 20 मई तय की हैै।
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