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Auraiya News: अवैध बारूद-पटाखे बरामदगी मामले में दो को जमानत
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औरैया। कस्बा फफूंद के मोहल्ला बाबा का पुरवा में घनी आबादी के बीच अवैध रूप से देशी पटाखे और बारूद तैयार करने के मामले में नामजद दोनों आरोपियों को अदालत से राहत मिली है। सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी जुल्फिकार और आजम खान की जमानत याचि्का स्वीकार कर ली है।
अभियोजन पक्ष और पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, सात अक्तूबर 2026 को थाना फफूंद के उपनिरीक्षक प्रेम कुमार सिंह व उनकी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहल्ला बाबा का पुरवा में आजम खान अपने घर के भीतर अवैध विस्फोटक से पटाखे बना रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर आजम खान और उसके साथी जुल्फिकार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे कानपुर घंटाघर के पास शकर बट्टी रोड स्थित दादू की दुकान से बारूद और अन्य कच्चा माल लाकर अवैध पटाखे तैयार करते थे। मौके से पुलिस ने तीन बोरियों में 191 किग्रा बने व अधबने पटाखे, तीन बोरियों में 46 किग्रा दफ्ती की नलकी-खोखे तथा दो बोरियों में 21 किग्रा पटाखा बारूद व तराजू बरामद किया था।
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अभियोजन पक्ष और पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, सात अक्तूबर 2026 को थाना फफूंद के उपनिरीक्षक प्रेम कुमार सिंह व उनकी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहल्ला बाबा का पुरवा में आजम खान अपने घर के भीतर अवैध विस्फोटक से पटाखे बना रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर आजम खान और उसके साथी जुल्फिकार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे कानपुर घंटाघर के पास शकर बट्टी रोड स्थित दादू की दुकान से बारूद और अन्य कच्चा माल लाकर अवैध पटाखे तैयार करते थे। मौके से पुलिस ने तीन बोरियों में 191 किग्रा बने व अधबने पटाखे, तीन बोरियों में 46 किग्रा दफ्ती की नलकी-खोखे तथा दो बोरियों में 21 किग्रा पटाखा बारूद व तराजू बरामद किया था।
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