फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Bail denied to man accused of abducting teenage girl

Auraiya News: अवैध बारूद-पटाखे बरामदगी मामले में दो को जमानत

Wed, 28 Oct 2026 12:42 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 28 Oct 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
Bail denied to man accused of abducting teenage girl
औरैया। कस्बा फफूंद के मोहल्ला बाबा का पुरवा में घनी आबादी के बीच अवैध रूप से देशी पटाखे और बारूद तैयार करने के मामले में नामजद दोनों आरोपियों को अदालत से राहत मिली है। सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी जुल्फिकार और आजम खान की जमानत याचि्का स्वीकार कर ली है।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष और पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, सात अक्तूबर 2026 को थाना फफूंद के उपनिरीक्षक प्रेम कुमार सिंह व उनकी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहल्ला बाबा का पुरवा में आजम खान अपने घर के भीतर अवैध विस्फोटक से पटाखे बना रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर आजम खान और उसके साथी जुल्फिकार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे कानपुर घंटाघर के पास शकर बट्टी रोड स्थित दादू की दुकान से बारूद और अन्य कच्चा माल लाकर अवैध पटाखे तैयार करते थे। मौके से पुलिस ने तीन बोरियों में 191 किग्रा बने व अधबने पटाखे, तीन बोरियों में 46 किग्रा दफ्ती की नलकी-खोखे तथा दो बोरियों में 21 किग्रा पटाखा बारूद व तराजू बरामद किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed