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Auraiya News: दहेज प्रताड़ना व जलाकर घायल करने के दोषी पति को चार वर्ष की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम केशमपुर पसईपुर में साढ़े सात वर्ष पहले एक नवविवाहिता को दहेज की मांग को प्रताडि़त करने व जलाकर घायल करने के दोषी पति श्याम को चार वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
डीजीसी अभिषेक मिश्रा के अनुसार वादी राजेन्द्र कुमार निवासी मैथा भाड़ा थाना शिवली (कानपुर देहात) ने थाना फफूंद में एक सितंबर को उक्त मुकदमा पंजीकृत कराया। वादी ने लिखा कि उसकी 21 वर्षीया पुत्र अर्चना की शादी सवा साल पहले केशमपुर पसईपुर (फफूंद) निवासी राधेश्याम के पुत्र श्याम के साथ हुई थी।
ससुरालीजन दहेज में एक लाख रुपये व एक प्लाट की मांग को लेकर अर्चना को प्रताड़ित करते थे। दिनांक 31 अगस्त 2016 को अर्चना ने फोन द्वारा वादी को सूचना दी कि पति व ससुर ने 25 अगस्त 2016 को जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। जिससे वह काफी जल गई।
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इस सूचना पर वादी मौके पर गया तथा घायल अवस्था में पुत्री को साथ में लिवाकर थाने ले गया। पुलिस ने दहेज प्रताड़ना व जान लेवा हमला आदि धाराओं मुकदमा पंजीकृत कर पति श्याम के विरूद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। यह मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में चला व गुरुवार को कोर्ट ने निर्णय सुनाया। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने दोषी पति को कठोर सजा देने की बहस की।
वहीं बचाव पक्ष ने आरोपी पर रहम करने की मांग की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने दोषी पति श्याम को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया। दोषी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने जमा अर्थदंड में से 25 हजार रुपये पीड़िता अर्चना को बतौर प्रतिकर अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी पति को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम केशमपुर पसईपुर में साढ़े सात वर्ष पहले एक नवविवाहिता को दहेज की मांग को प्रताडि़त करने व जलाकर घायल करने के दोषी पति श्याम को चार वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
डीजीसी अभिषेक मिश्रा के अनुसार वादी राजेन्द्र कुमार निवासी मैथा भाड़ा थाना शिवली (कानपुर देहात) ने थाना फफूंद में एक सितंबर को उक्त मुकदमा पंजीकृत कराया। वादी ने लिखा कि उसकी 21 वर्षीया पुत्र अर्चना की शादी सवा साल पहले केशमपुर पसईपुर (फफूंद) निवासी राधेश्याम के पुत्र श्याम के साथ हुई थी।
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ससुरालीजन दहेज में एक लाख रुपये व एक प्लाट की मांग को लेकर अर्चना को प्रताड़ित करते थे। दिनांक 31 अगस्त 2016 को अर्चना ने फोन द्वारा वादी को सूचना दी कि पति व ससुर ने 25 अगस्त 2016 को जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। जिससे वह काफी जल गई।
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इस सूचना पर वादी मौके पर गया तथा घायल अवस्था में पुत्री को साथ में लिवाकर थाने ले गया। पुलिस ने दहेज प्रताड़ना व जान लेवा हमला आदि धाराओं मुकदमा पंजीकृत कर पति श्याम के विरूद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। यह मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में चला व गुरुवार को कोर्ट ने निर्णय सुनाया। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने दोषी पति को कठोर सजा देने की बहस की।
वहीं बचाव पक्ष ने आरोपी पर रहम करने की मांग की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने दोषी पति श्याम को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया। दोषी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने जमा अर्थदंड में से 25 हजार रुपये पीड़िता अर्चना को बतौर प्रतिकर अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी पति को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।