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Auraiya News: बालिका से छेड़छाड़ के मामले में चार साल की सजा

Sun, 29 Mar 2026 12:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sun, 29 Mar 2026 12:13 AM IST
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Four-year sentence for molesting a girl child
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दिबियापुर थाना क्षेत्र के नौ साल पुराने बालिका से छेड़छाड़ के मामले में फैसला सुनाया है।
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कोर्ट ने दोषी होरीलाल को चार साल की सजा सुनाई, साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।

अभियोजन के अनुसार पांच सितंबर को दिबियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि दो सितंबर 2018 को उसकी 12 वर्षीय बेटी के साथ गांव निवासी होरीलाल ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की, बाद में 28 अक्तूबर को विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में चला।
शनिवार को इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद होरीलाल को कोर्ट ने दोषी करार दिया गया। दोषी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई।
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कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वसूले गए जुर्माने की 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को अदा की जाए। साथ ही जुर्माना न भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त साधारण सजा दी जाएगी।
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