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पूर्व जिपं अध्यक्ष व पुत्र को 17 दिन मिली जमानत
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औरैया। सदर कोतवाली में कोतवाल से अभद्रता और जाति विशेष पर टिप्पणी के आरोपी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह व उनके पुत्र जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई। सत्र न्यायालय ने गुरुवार को दोनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 25-25 हजार रुपये की जमानत राशि व बंध पत्र पर जमानत मंजूर की है। कोर्ट से रिहाई का आदेश जिला जेल इटावा भेजा गया है।
कोतवाली पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह व उनके पुत्र जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर सिंह को एक फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तब से दोनों आरोपी विभिन्न धाराओं में जेल में निरुद्ध चल रहे हैं। आठ फरवरी को सीजेएम कोर्ट से जमानत न मिलने पर सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। इस पर
सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के समक्ष सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध किया तो बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सभी धाराओं को गैर जमानती व मामला मजिस्ट्रेट ट्रायल का बताते हुए जमानत की मांग की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपित दीपू सिंह व कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। दोनों को 25-25 हजार की दो-दो जमानत राशि व बंध पत्र जमा करने का आदेश दिया। औपचारिकता पूर्ण होने के बाद दोनों के रिहाई आदेश जिला कारागार इटावा भेज दिए गए।
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कोतवाली पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह व उनके पुत्र जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर सिंह को एक फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तब से दोनों आरोपी विभिन्न धाराओं में जेल में निरुद्ध चल रहे हैं। आठ फरवरी को सीजेएम कोर्ट से जमानत न मिलने पर सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। इस पर
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सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के समक्ष सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध किया तो बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सभी धाराओं को गैर जमानती व मामला मजिस्ट्रेट ट्रायल का बताते हुए जमानत की मांग की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपित दीपू सिंह व कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। दोनों को 25-25 हजार की दो-दो जमानत राशि व बंध पत्र जमा करने का आदेश दिया। औपचारिकता पूर्ण होने के बाद दोनों के रिहाई आदेश जिला कारागार इटावा भेज दिए गए।
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