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Auraiya News: नाबालिग के अपहरण में पांच दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना दिबियापुर क्षेत्र से नौ वर्ष पूर्व एक 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण के पांच दोषियों को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं झगड़ा करने की दोषी तीन महिलाओं को एक-एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि उक्त मामला वादिनी द्वारा न्यायालय से सीआरपीसी 156 (3) के आदेश के द्वारा थाना दिबियापुर में पंजीकृत कराया गया। वादिनी के अनुसार उसकी 14 वर्षीय पुत्री पांच जनवरी 2015 की शाम आठ बजे घर से बाहर गई थी। वापस नहीं लौटने पर खोजबीन में पता चला कि पहले से घात लगाए बैठे जितेंद्र कुमार, उमेश कुमार, वेद प्रकाश निवासी पुर्वा सबसुख दिबियापुर बाइक पर बिठाकर उसे ले गए। जानकारी मिलने पर वादिनी व उसके पति जब जितेंद्र के घर गए। तो जितेंद्र के पिता वेद प्रकाश, उसका भाई सतीश चंद्र व पड़ोसी विनोद कुमार ने उनके साथ व पति के साथ हाथापाई भी की।
पुलिस ने विवेचना कर पांच आरोपी जितेंद्र कुमार, उमेश चंद्र, वेद प्रकाश, सतीश व विनोद के विरुद्ध मामला दर्ज किया। साथ ही सभी के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। इसके अलावा सुमन, शर्मिला, गुड्डी देवी के विरुद्ध मारपीट की धारा में आरोप पत्र पेश किया।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने पांच अभियुक्त सतीश, विनोद, जितेंद्र कुमार, उमेश कुमार, वेद प्रकाश निवासी पुर्वा सबसुख को पांच वर्ष कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं शर्मिला देवी, गुड्डी देवी, सुमन देवी को मारपीट करने पर एक-एक वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया।
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औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना दिबियापुर क्षेत्र से नौ वर्ष पूर्व एक 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण के पांच दोषियों को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं झगड़ा करने की दोषी तीन महिलाओं को एक-एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि उक्त मामला वादिनी द्वारा न्यायालय से सीआरपीसी 156 (3) के आदेश के द्वारा थाना दिबियापुर में पंजीकृत कराया गया। वादिनी के अनुसार उसकी 14 वर्षीय पुत्री पांच जनवरी 2015 की शाम आठ बजे घर से बाहर गई थी। वापस नहीं लौटने पर खोजबीन में पता चला कि पहले से घात लगाए बैठे जितेंद्र कुमार, उमेश कुमार, वेद प्रकाश निवासी पुर्वा सबसुख दिबियापुर बाइक पर बिठाकर उसे ले गए। जानकारी मिलने पर वादिनी व उसके पति जब जितेंद्र के घर गए। तो जितेंद्र के पिता वेद प्रकाश, उसका भाई सतीश चंद्र व पड़ोसी विनोद कुमार ने उनके साथ व पति के साथ हाथापाई भी की।
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पुलिस ने विवेचना कर पांच आरोपी जितेंद्र कुमार, उमेश चंद्र, वेद प्रकाश, सतीश व विनोद के विरुद्ध मामला दर्ज किया। साथ ही सभी के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। इसके अलावा सुमन, शर्मिला, गुड्डी देवी के विरुद्ध मारपीट की धारा में आरोप पत्र पेश किया।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने पांच अभियुक्त सतीश, विनोद, जितेंद्र कुमार, उमेश कुमार, वेद प्रकाश निवासी पुर्वा सबसुख को पांच वर्ष कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं शर्मिला देवी, गुड्डी देवी, सुमन देवी को मारपीट करने पर एक-एक वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया।