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Auraiya News: झगड़े के चार दोषियों को पांच साल कारावास
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- फफूंद थाना क्षेत्र के गांव परघईपुर का नौ साल पुराना मामला
- दोषियों पर कोर्ट ने 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सियाराम चौरसिया ने फफूंद थाना क्षेत्र के एक नौ साल पुराने झगड़े व जानलेवा हमले के मामले में चार दोषियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। दोषियों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया गांव परघईपुर निवासी राधेश्याम ने फफूंद थाना में 30 मई 2014 को रिपोर्ट लिखाई थी। जिसमें उसने बताया था कि 30 मई की सुबह नौ बजे जब वह अपने पुत्र भरत प्रकाश के साथ दरवाजे पर बैठा था। तभी गांव निवासी गुड्डन अग्निहोत्री, कुलदीप अग्निहोत्री, मोहर सिंह व चंद्रप्रकाश हाथों में लाठी, कुल्हाड़ी व तमंचा लेकर आए। जहां नामजद लोगों ने उसे व उसके पुत्र भरत को मारना-पीटना शुरू कर दिया।
गुड्डन ने कुल्हाड़ी मारी और फायर किए। जिससे वह व उसका पुत्र भरत घायल हो गए। लोगों के आने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए व फायर करते हुए भाग गए। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट सभी नामजदों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की। इस मामले पर बुधवार को एडीजे प्रथम सियाराम चौरसिया की कोर्ट में बहस हुई। जिसमें अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को दोषी माना।
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अभियुक्त चंद्र प्रकाश उनके दो पुत्र गुड्डन उर्फ राजीव व कुलदीप तथा मोहर सिंह को पांच-पांच साल के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सभी को अतिरिक्त सजा छह माह की भुगतनी पड़ेगी। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अर्थदंड से जमा कराई धनराशि से आधी धनराशि चुटहिल भरत सिंह को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया है।
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- दोषियों पर कोर्ट ने 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सियाराम चौरसिया ने फफूंद थाना क्षेत्र के एक नौ साल पुराने झगड़े व जानलेवा हमले के मामले में चार दोषियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। दोषियों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया गांव परघईपुर निवासी राधेश्याम ने फफूंद थाना में 30 मई 2014 को रिपोर्ट लिखाई थी। जिसमें उसने बताया था कि 30 मई की सुबह नौ बजे जब वह अपने पुत्र भरत प्रकाश के साथ दरवाजे पर बैठा था। तभी गांव निवासी गुड्डन अग्निहोत्री, कुलदीप अग्निहोत्री, मोहर सिंह व चंद्रप्रकाश हाथों में लाठी, कुल्हाड़ी व तमंचा लेकर आए। जहां नामजद लोगों ने उसे व उसके पुत्र भरत को मारना-पीटना शुरू कर दिया।
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गुड्डन ने कुल्हाड़ी मारी और फायर किए। जिससे वह व उसका पुत्र भरत घायल हो गए। लोगों के आने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए व फायर करते हुए भाग गए। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट सभी नामजदों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की। इस मामले पर बुधवार को एडीजे प्रथम सियाराम चौरसिया की कोर्ट में बहस हुई। जिसमें अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को दोषी माना।
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अभियुक्त चंद्र प्रकाश उनके दो पुत्र गुड्डन उर्फ राजीव व कुलदीप तथा मोहर सिंह को पांच-पांच साल के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सभी को अतिरिक्त सजा छह माह की भुगतनी पड़ेगी। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अर्थदंड से जमा कराई धनराशि से आधी धनराशि चुटहिल भरत सिंह को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया है।