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Auraiya News: सबूतों के अभाव में मुठभेड़ का आरोपी बरी

Tue, 14 Jul 2026 11:55 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 14 Jul 2026 11:55 PM IST
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Encounter accused acquitted due to lack of evidence
औरैया। अयाना थाना क्षेत्र में पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है।
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साक्ष्यों के अभाव और अभियोजन पक्ष के दावों में विरोधाभास मिलने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गौतम सिंह दोहरे को दोषमुक्त कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, 26 मार्च 2023 की रात को अयाना पुलिस एक अन्य मामले में आरोपी गौतम सिंह दोहरे को मेडिकल और डीएनए सैंपल के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर गई थी। पुलिस का दावा था कि लौटते समय पंडित ऋषि महाराज डिग्री कॉलेज के पास गाड़ी का टायर पंचर होने पर आरोपी ने उपनिरीक्षक हेमंत कुमार की सरकारी पिस्टल छीन ली और पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया।
पुलिस के अनुसार आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी थी। सोमवार को मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पुलिस की कहानी पर कई सवाल उठाए। बताया कि पुलिस ने जो फर्द बरामदगी दिखाई, उसमें 38 बोर की पिस्टल और कारतूसों का जिक्र था लेकिन एफएसएल (फोरेसिंक साइंस लेबोरेटरी) की रिपोर्ट में 9 एमएम की पिस्टल और कारतूस पाए गए।
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पुलिस के भूलवश लिखने के स्पष्टीकरण को अदालत ने खारिज कर दिया। आरोपी के हाथों से लिए गए गनशॉट के नमूनों की एफएसएल रिपोर्ट में फायरिंग के कोई अवशेष नहीं मिले। पुलिस ने आरोपी के इलाज से जुड़े महत्वपूर्ण चिकित्सीय प्रपत्र भी पेश नहीं किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश कैलाश कुमार ने आरोपी गौतम सिंह दोहरे को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में अदालत के कठोर रुख और पुलिस की कार्यप्रणाली की जिले में चर्चा रही।
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किशोरी को ले जाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र में किशोरी को ले जाने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पारुल जैन की अदालत ने आरोपी आकाश कुमार को राहत देने से इन्कार कर दिया है।
मामला 6 अप्रैल 2026 का है, पुलिस के अनुसार किशोरी अपनी बड़ी बहन के साथ गांव जमौली स्थित बरमदेव मंदिर मेला देखने गई थी। आरोप है कि वहीं से आरोपी आकाश कुमार उसे अपने साथ ले गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की याचिका को निरस्त कर दिया। (संवाद)
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युवक को पीटने में आरोपी को मिली जमानत
औरैया। जिले के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने युवक को पीटने व एससी-एसटी के आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी राजू जेल में है, जिसे अदालत ने शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।
वादी ललित कुमार ने आरोप लगाया था कि 19 जुलाई 2022 की शाम आरोपी राजू, कन्नू, अमन और जाकिर ने उसे बाजार में रोक लिया और लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया।

सोमवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने आरोपी राजू को 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की एक जमानत राशि दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। (संवाद)
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