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Auraiya News: पात्र गृहस्थी कार्डधारक भी ले सकेंगे उज्जवला कनेक्शन
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औरैया। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में अब सरकार ने उपभोक्ताओं की बड़ी राहत दी है। योजना के दूसरे चरण में पात्र गृहस्थी कार्ड धारक भी अब सरकार की ओर से निर्धारित शर्तों को पूरा कर आसानी से गैस कनेक्शन ले सकते हैं। यह कनेक्शन पूरी तरह से मुफ्त हैं।
इससे पहले बीपीएल और अंत्योदय में शामिल लोग ही निशुल्क कनेक्शन का लाभ ले पाते थे, लेकिन सरकार ने इस बाध्यता को समाप्त कर दिया है। शर्त यह है कि परिवार के किसी सदस्य के नाम से रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। विभागीय जानकारी के अनुसार जिले के करीब एक लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्र के मुताबिक पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक परिवार की एक ऐसी वयस्क महिला जिसके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं हो, वह उज्जवला 2.0 योजना के तहत पात्र मानी जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंधित, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अधिकांश पिछड़ा वर्ग में रहने वाले लोग शामिल है। यदि कोई महिला उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती है, तो वह 14 सूत्री घोषणापत्र देकर गरीब परिवार के तहत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है।
डीएसओ ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति को इस योजना के तहत गैस लेने के लिए संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क करना होगा। वहां उपभोक्ताओं को केवाईसी का फार्म दिया जाएगा। इस पर शर्तें इंगित होंगी। इन शर्तों को पूरा करने पर गैस कनेक्शन लिया जा सकेगा। इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए पीएमयू डॉट जीओवी डॉट इन स्लैस उज्जवला टू डॉट एचटीएमएल पर ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।
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उज्जवला योजना के कनेक्शनधारियों को वर्तमान में गैस कंपनियों द्वारा 366.67 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। यानि वर्तमान में उज्जवला के उपभोक्ताओं का रसोई गैस सिलेंडर 616.33 का मिल रहा है, जबकि आम उपभोक्ताओं को यह सिलेंडर 984 रुपये में मिलता है।
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इससे पहले बीपीएल और अंत्योदय में शामिल लोग ही निशुल्क कनेक्शन का लाभ ले पाते थे, लेकिन सरकार ने इस बाध्यता को समाप्त कर दिया है। शर्त यह है कि परिवार के किसी सदस्य के नाम से रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। विभागीय जानकारी के अनुसार जिले के करीब एक लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्र के मुताबिक पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक परिवार की एक ऐसी वयस्क महिला जिसके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं हो, वह उज्जवला 2.0 योजना के तहत पात्र मानी जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंधित, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अधिकांश पिछड़ा वर्ग में रहने वाले लोग शामिल है। यदि कोई महिला उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती है, तो वह 14 सूत्री घोषणापत्र देकर गरीब परिवार के तहत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है।
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डीएसओ ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति को इस योजना के तहत गैस लेने के लिए संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क करना होगा। वहां उपभोक्ताओं को केवाईसी का फार्म दिया जाएगा। इस पर शर्तें इंगित होंगी। इन शर्तों को पूरा करने पर गैस कनेक्शन लिया जा सकेगा। इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए पीएमयू डॉट जीओवी डॉट इन स्लैस उज्जवला टू डॉट एचटीएमएल पर ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।
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उज्जवला योजना के कनेक्शनधारियों को वर्तमान में गैस कंपनियों द्वारा 366.67 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। यानि वर्तमान में उज्जवला के उपभोक्ताओं का रसोई गैस सिलेंडर 616.33 का मिल रहा है, जबकि आम उपभोक्ताओं को यह सिलेंडर 984 रुपये में मिलता है।