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मतदान से पूर्व दावेदार की मृत्यु पर रद्द होगा चुनाव
अमर उजाला ब्यूरो औरैया
Updated Tue, 24 Nov 2015 11:07 PM IST
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मतदान से पूर्व वैध दावेदार की मृत्यु होने पर मतदान निरस्त कर दिया जाएगा। यह निर्देश निर्वाचन आयोग की ओर से आए हैँ। आयोग से जारी गाइड लाइन में मतदान रद्द होने की सूरत में विधिमान्य उम्मीदवारों को दोबारा पर्चा दाखिल करने की बाध्यता से दूर रखे जाने का प्रावधान किया गया है।
उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी जय प्रकाश सिंह की ओर से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए गए पत्र में मतदान रद्द होने के प्रावधानों को नियमानुसार अपनाए जाने को निर्देशित किया गया है। ग्राम पंचायत चुनाव-2015 को लेकर आयोग की ओर से जारी की गई गाइड लाइन में ग्राम प्रधान पद के दावेदार की मृत्यु पर निर्वाचन अधिकारियों की ओर से ठोस पुष्टि किए जाने के बाद ही मतदान निरस्त किए जाने की घोषण किए जाने के निर्देश दिया गया है।
आयोग की ओर से जारी की गई गाइड लाइन में यदि किसी उम्मीदवार की जो अपना परचा दाखिल कर चुका हो और उसने अपना परचा वापस न लिया हो, मृत्यु हो जाने की सूचना के संबंध में समाधान कर चुकने पर ही मतदान रद्द का प्रावधान किया गया है। नए सिरे से चुनाव के लिए आयोग ने उक्त क्षेत्र के विधिमान्य दावेदारों को दोबारा पर्चा दाखिल करने की बाध्यता से मुक्त रखा है। आयोग ने मतदान रद्द किए जाने से पहले नियम-70 के अधीन अपना पर्चा वापस लेने वाले दावेदार को दोबरा निर्वाचन प्रक्रिया के लिए आयोग अपात्र करार दिया है।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि मतदान रद्द घोषित किए जाने के संबंध में आयोग का पत्र प्राप्त हुआ है। निरस्त की सूरत में पहले से वैध प्रत्याशियों को दोबारा नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करना जरूरी नहीं होगा। जबकि आयोग ने रद्द की घोषणा से पूर्व अपना पर्चा वापस लेने वाले दावेदारों पर नए सिरे के निर्वाचन में हिस्सा लेने को प्रतिबंधित किया है।
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उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी जय प्रकाश सिंह की ओर से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए गए पत्र में मतदान रद्द होने के प्रावधानों को नियमानुसार अपनाए जाने को निर्देशित किया गया है। ग्राम पंचायत चुनाव-2015 को लेकर आयोग की ओर से जारी की गई गाइड लाइन में ग्राम प्रधान पद के दावेदार की मृत्यु पर निर्वाचन अधिकारियों की ओर से ठोस पुष्टि किए जाने के बाद ही मतदान निरस्त किए जाने की घोषण किए जाने के निर्देश दिया गया है।
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आयोग की ओर से जारी की गई गाइड लाइन में यदि किसी उम्मीदवार की जो अपना परचा दाखिल कर चुका हो और उसने अपना परचा वापस न लिया हो, मृत्यु हो जाने की सूचना के संबंध में समाधान कर चुकने पर ही मतदान रद्द का प्रावधान किया गया है। नए सिरे से चुनाव के लिए आयोग ने उक्त क्षेत्र के विधिमान्य दावेदारों को दोबारा पर्चा दाखिल करने की बाध्यता से मुक्त रखा है। आयोग ने मतदान रद्द किए जाने से पहले नियम-70 के अधीन अपना पर्चा वापस लेने वाले दावेदार को दोबरा निर्वाचन प्रक्रिया के लिए आयोग अपात्र करार दिया है।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि मतदान रद्द घोषित किए जाने के संबंध में आयोग का पत्र प्राप्त हुआ है। निरस्त की सूरत में पहले से वैध प्रत्याशियों को दोबारा नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करना जरूरी नहीं होगा। जबकि आयोग ने रद्द की घोषणा से पूर्व अपना पर्चा वापस लेने वाले दावेदारों पर नए सिरे के निर्वाचन में हिस्सा लेने को प्रतिबंधित किया है।