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Auraiya News: डीएनए रिपोर्ट से पलटी तस्वीर, पॉक्सो के आरोपी को मिली जमानत
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बेला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पॉक्सो एक्ट के आरोपी पिंटू उर्फ अवधेश बाथम को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की अदालत ने यह राहत फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की डीएनए रिपोर्ट आने के बाद दी। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि पॉक्सो काआरोपी पीडि़ता के बच्चे का जैविक पिता नहीं है।
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान एफआईआर दर्ज कराने में हुई तीन महीने की देरी पर भी संज्ञान लिया, जिसका बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार कोई ठोस कारण नहीं दिया गया था। पिंटू 16 सितंबर 2025 से जेल में बंद था, जिसे मंगलवार शाम इटावा जेल से रिहा कर दिया गया।
कोर्ट ने आरोपी को निजी मुचलके और दो जमानतदारों को संबंधित अदालत की संतुष्टि पर पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आरोपी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और मुकदमे के दौरान अदालत में नियमित रूप से उपस्थित रहेगा। शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।
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अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान एफआईआर दर्ज कराने में हुई तीन महीने की देरी पर भी संज्ञान लिया, जिसका बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार कोई ठोस कारण नहीं दिया गया था। पिंटू 16 सितंबर 2025 से जेल में बंद था, जिसे मंगलवार शाम इटावा जेल से रिहा कर दिया गया।
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कोर्ट ने आरोपी को निजी मुचलके और दो जमानतदारों को संबंधित अदालत की संतुष्टि पर पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आरोपी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और मुकदमे के दौरान अदालत में नियमित रूप से उपस्थित रहेगा। शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।
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