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औरैया: राजस्व खतौनियों में दर्ज कराए गए तीन पट्टे डीएम ने किए निरस्त
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औरैया। सदर कोतवाली में डीएम के आदेश पर लेखपाल ने जमींदारी समाप्त हो जाने के बाद भी बिना अधिकार के जमींदार/लंबरदार बनकर अपने ही परिजनों व निकट व्यवहारियों को जमीन बेचकर धन उगाही करने तथा उक्त दस्तावेजों को धोखाधड़ी से राजस्व खतौनियों में दर्ज कराए जाने के फर्जीवाड़े के मामले में 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस प्रकरण में डीएम के आदेश पर तीन पट्टे भी निरस्त किए गए हैं। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सदर तहसील लेखपाल अंशुल भारती ने डीएम अभिषेक सिंह के आदेश पर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर 11 लोगों के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर तालाब की जमीन को बेचने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस को दी तहरीर में लेखपाल ने बताया कि डीएम के आदेश पर एक शिकायती पत्र की चल रही जांच में उत्तर प्रदेश नगरीय जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 की धारा 64 के तहत उत्तर प्रदेश कास्तकारी अधिनियम 1939 निरस्त किया जा चुका है।
इसके तहत जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई है। इसके बावजूद भी कैलाश चंद्र पुत्र लाला भज्जूलाल निवासी मोहल्ला विधिचंद्र औरैया, शिवराम सिंह पुत्र राम सिंह, हुकुम सिंह पुत्र तुलसीराम निवासी गोहना जो वर्तमान में मृत हो चुके हैं। इन्ही मृत लोगों ने दो दस्तावेजों संख्या 338 व 337 दिनांक 17 मार्च 1978 व तीसरा दस्तावेज अंबिका प्रसाद चौधरी पुत्र जानकी प्रसाद ने दस्तावेज संख्या 1720 दिनांक 29 सितंबर 1973 बिना अधिकार के जमींदार/ लंबरदार बनकर निस्पादित किए हैं।
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यही नहीं इन पट्टों को किसान न होते हुए भी अपने परिजनों व निकट व्यवहारियों को बेचकर धन उगाही करने के साथ ही धोखाधड़ी करते हुए राजस्व खतौनियों में दर्ज करा दिया गया। डीएम के आदेश पर हुई जांच में फर्जीवाड़े की जानकारी होने पर उक्त तीनों पट्टे डीएम ने निरस्त करते हुए पत्रावली सील करा दी गई। इस प्रकरण में डीएम के आदेश पर लेखपाल ने जांच में संलिप्त पाए गए 11 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
जिसमें मोहल्ला ठठराई निवासी राकेश भूषण शर्मा पुत्र भुवनेश भूषण शर्मा, राम रतन पुत्र दुर्गा प्रसाद, बदन ङ्क्षसह पुत्र मिट्ठूलाल व मोहल्ला विधिचंद्र निवासी कृष्ण गोपाल पुत्र भज्जू लाल, शरद चंद्र पुत्र सुधीर चंद्र, सुभाष चंद्र पुत्र कैलाश चंद्र, सौरभ पुत्र कैलाश चंद्र, औरैया निवासी शिवराम सिंह पुत्र राम सिंह, हुकुम सिंह पुत्र तुलसीराम, प्रभा देवी पत्नी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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सदर तहसील लेखपाल अंशुल भारती ने डीएम अभिषेक सिंह के आदेश पर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर 11 लोगों के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर तालाब की जमीन को बेचने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस को दी तहरीर में लेखपाल ने बताया कि डीएम के आदेश पर एक शिकायती पत्र की चल रही जांच में उत्तर प्रदेश नगरीय जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 की धारा 64 के तहत उत्तर प्रदेश कास्तकारी अधिनियम 1939 निरस्त किया जा चुका है।
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इसके तहत जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई है। इसके बावजूद भी कैलाश चंद्र पुत्र लाला भज्जूलाल निवासी मोहल्ला विधिचंद्र औरैया, शिवराम सिंह पुत्र राम सिंह, हुकुम सिंह पुत्र तुलसीराम निवासी गोहना जो वर्तमान में मृत हो चुके हैं। इन्ही मृत लोगों ने दो दस्तावेजों संख्या 338 व 337 दिनांक 17 मार्च 1978 व तीसरा दस्तावेज अंबिका प्रसाद चौधरी पुत्र जानकी प्रसाद ने दस्तावेज संख्या 1720 दिनांक 29 सितंबर 1973 बिना अधिकार के जमींदार/ लंबरदार बनकर निस्पादित किए हैं।
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यही नहीं इन पट्टों को किसान न होते हुए भी अपने परिजनों व निकट व्यवहारियों को बेचकर धन उगाही करने के साथ ही धोखाधड़ी करते हुए राजस्व खतौनियों में दर्ज करा दिया गया। डीएम के आदेश पर हुई जांच में फर्जीवाड़े की जानकारी होने पर उक्त तीनों पट्टे डीएम ने निरस्त करते हुए पत्रावली सील करा दी गई। इस प्रकरण में डीएम के आदेश पर लेखपाल ने जांच में संलिप्त पाए गए 11 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
जिसमें मोहल्ला ठठराई निवासी राकेश भूषण शर्मा पुत्र भुवनेश भूषण शर्मा, राम रतन पुत्र दुर्गा प्रसाद, बदन ङ्क्षसह पुत्र मिट्ठूलाल व मोहल्ला विधिचंद्र निवासी कृष्ण गोपाल पुत्र भज्जू लाल, शरद चंद्र पुत्र सुधीर चंद्र, सुभाष चंद्र पुत्र कैलाश चंद्र, सौरभ पुत्र कैलाश चंद्र, औरैया निवासी शिवराम सिंह पुत्र राम सिंह, हुकुम सिंह पुत्र तुलसीराम, प्रभा देवी पत्नी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।