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Auraiya News: फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 तक
Sat, 08 Aug 2026 12:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 08 Aug 2026 12:16 AM IST
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औरैया। खरीफ सीजन को लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने के लिए किसान 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। शासन स्तर से यह अंतिम तारीख तय की गई है। वहीं, ऋण पाने वाले किसान 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
प्रभारी उप कृषि निदेशक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ 2026) के तहत गैर-ऋणी किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त और ऋणी किसानों के लिए 31 अगस्त तय की गई है। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की प्रतिकूलता से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है।
जनपद में धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द और अरहर को बीमित फसलों में शामिल किया गया है। जिसका प्रीमियम बीमित राशि का दो प्रतिशत होगा। गैर-ऋणी किसान आधार कार्ड, खतौनी, बोआई घोषणा पत्र और बैंक पासबुक के साथ सीएससी या बैंक में जाकर बीमा करा सकते हैं।
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फसल क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव या कटाई के बाद 14 दिनों तक होने वाले नुकसान पर भी कवर मिलेगा। किसान किसी भी जानकारी या नुकसान के 72 घंटे के भीतर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं।
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प्रभारी उप कृषि निदेशक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ 2026) के तहत गैर-ऋणी किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त और ऋणी किसानों के लिए 31 अगस्त तय की गई है। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की प्रतिकूलता से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है।
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जनपद में धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द और अरहर को बीमित फसलों में शामिल किया गया है। जिसका प्रीमियम बीमित राशि का दो प्रतिशत होगा। गैर-ऋणी किसान आधार कार्ड, खतौनी, बोआई घोषणा पत्र और बैंक पासबुक के साथ सीएससी या बैंक में जाकर बीमा करा सकते हैं।
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फसल क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव या कटाई के बाद 14 दिनों तक होने वाले नुकसान पर भी कवर मिलेगा। किसान किसी भी जानकारी या नुकसान के 72 घंटे के भीतर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं।